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Home मध्यप्रदेश कटनी

कलेक्टर श्री प्रसाद ने दो अवैध कालोनाईजर को जारी किया कारण बताओ नोटिस 25 जून को उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने के दिये निर्देश

by Manish Gautam Chiefeditor
June 8, 2024
in कटनी
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कलेक्टर श्री प्रसाद ने दो अवैध कालोनाईजर को जारी किया कारण बताओ नोटिस  25 जून को उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने के दिये निर्देश
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कलेक्टर अवि प्रसाद ने बरही तहसील के अलग- अलग दो मामलो में अवैध कालोनाईजिंग पर संबंधित भूमिस्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और अनाधिकृत कॉलोनी विकास करने के मामले मे पक्ष प्रस्तुत करने 25 जून की तिथि तय की है। कलेक्टर ने जारी नोटिस मे कहा है कि कारण दर्शित करें की मध्यप्रदेश नगरपालिका नियम व अधिनियम तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम के अधीन क्यों न आपके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

ये है मामला

            बरही तहसील के ग्राम बरही स्थित भूमि खसरा नंबर 1421/3/ख/1 रकवा 0.36 हैक्टेयर भूमि पर भूमिस्वामी अरूण कुमार त्रिपाठी निवासी राजेन्द्र नगर रघुराजनगर जिला सतना द्वारा बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस एवं भूमि का डायवर्सन स्वीकृत किये बिना अवैध प्लाटिंग की गई है। इनके द्वारा कृषि भूमि वर्ष 2021-22 के अनुसार 13 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किये गए है। अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़ के द्वारा दिये गए कलेक्टर न्यायालय मे प्रतिवेदन के अनुसार भूमियों का विक्रय टुकडों मे आवासीय प्रयोजन की दृष्टि से किया गया है जो अवैध प्लाटिंग की श्रेणी मे आता है।

इसी प्रकार एक अन्य मामले मे भूमि स्वामी त्रिवेणी अग्रवाल निवासी बरही द्वारा बरही ग्राम स्थित भूमि खसरा नंबर 201/1/1 रकवा 0.536 हैक्टेयर भूमि पर बिना कॉलोनाईजर लाईसेंस एवं भूमि का डायवर्सन स्वीकृत किये बिना अवैध प्लाटिंग करते हुए कृषि भूमि को टुकडों में विर्क्रय कर पांच रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किये गए है।

इन नियमों का किया उल्लंघन

            न्यायालय कलेक्टर ने प्रथम दृष्टया यह माना कि दोनों भूमि स्वामियों द्वारा टुकड़ों में प्लॉट की बिक्री आवासीय प्रयोजन के दृष्टि से किया गया है जो अवैध प्लाटिंग की श्रेणी में आता है। इन दोनो भूमि-स्वामियों के पास नगर पालिका अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड कॉलोनाइजर की अनुमति नहीं है। साथ ही नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम के अधीन बनाये गए नियमों के तहत अनुज्ञा प्राप्त किये बिना तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर कॉलोनी का विकास कार्य किया जा रहा है, जो अनाधिकृत कॉलोनी विकास की श्रेणी में आता है।

25 जून को करें पक्ष प्रस्तुत

            कलेक्टर न्यायालय ने इसी मामले में संबंधित भूमि-स्वामियों को 25 जून को समक्ष मंे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।

Manish Gautam Chiefeditor

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