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Home मध्यप्रदेश कटनी

कलेक्टर ने बिना अनुज्ञापत्र के गौवंश के क्रूरतापूर्वक परिवहनकर्ता ट्रक को राजसात करने दिये निर्देश

by Manish Gautam Chiefeditor
June 5, 2024
in कटनी
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कलेक्टर ने बिना अनुज्ञापत्र के गौवंश के क्रूरतापूर्वक परिवहनकर्ता ट्रक को राजसात करने दिये निर्देश
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कटनी (05 जून) – गौवंश के परिवहन हेतु सक्षम अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये बिना 47 गोवंश के क्रूरतापूर्वक परिवहन किये जाने के एक मामले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवि प्रसाद ने जब्त एक ट्रक एक ट्रक को शासन के पक्ष मे राजसात करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 और मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध नियम 2004 के नियम 5 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।

      कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित प्रकरण मे पुलिस अधीक्षक द्वारा 18 मार्च 2021 को प्रतिवेदन देते हुए ट्रक क्रमांक एमपी 35 एच.ए. 0814 में 47 गौवंश को जप्त किया गया था। इस मामले में मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत थाना प्रभारी कुठला ने अपराध क्रमांक 121/21 धारा 4,6,6 क, 9,10 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिशेष अधिनियम 2004, 11 क पशु क्रूरता निवारण अधिनियम

1960, 429 भा.द.वि. 1860, 66/192 मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत अपराध कायम कर वाहन स्वामी बल्ला बंजारा महेवा पोस्ट बोरी जिला पन्ना को आरोपी बनाया गया था। प्रकरण में इस्तगासा के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, मौका पंचनामा, जप्ती पत्रक, रोजनामचा विवरणी की प्रतियां संलग्न की गई थी।

यह था मामला

      पुलिस चौकी बस स्टैण्ड, थाना कुठला के प्रतिवेदन मे लेख किया गया है कि साक्षी विपिन चौबे पिता विनोद कुमार चौबे निवासी कैलवारा खुर्द थाना कुठला ने अपने कथन मे कहा है कि 14 मार्च 2021 को सुबह 8 बजे कैलवारा रोड पौसरा पुलिया तरफ जाने पर कुठला पुलिस चौकी के उपनिरीक्षक सिद्धार्थ राय व स्टाफ वालों द्वारा बताया गया कि पौसरा रोड पुलिया के पास एक ट्रक वाहन क्रमांक एमपी 35 एच.ए. 0814 खडा है जिसमें तिरपाल बंधा है। ट्रक के पास जाने पर वहां कोई आदमी नहीं मिला।

ट्रक के पीछे लगे पटरा अलग करवाये जाने पर अंदर छोटी -छोटी रस्सियों से उनके पैर व सींग बांधकर 47 नग बैल ठूंस-ठूंस कर भरे पाये जाने पर स्थल पर पंचनामा बनाया गया। इस दौरान मौके पर किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं मिले। इससे स्पष्ट होता है कि गोवंश को क्रूरतापूर्वक भरकर जब्तशुदा वाहन से परिवहन किया जाना तथा बल्ला बंजारा द्वारा गौवंश के परिवहन हेतु सक्षम अनुज्ञा पत्र नहीं लिया गया है।

            मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसमें परिवाहक भी शामिल है किसी गोवंश का इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन मे उसके वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए कि उसका इस प्रकार वध किया जाएगा या उसके वध की संभावना है राज्य के भीतर या राज्य के बाहर, स्वयं या अपने एजेंट नौकर द्वारा या उसके निर्मित कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा परिवहन नहीं करेगा उसे परिवहन के लिए नहीं देगा या उसका परिवहन नहीं करवाएगा।

            जांच में पुलिस को गौवंश परिवहन के कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले जिससे  पुलिस द्वारा जब्त की कार्रवाई के बाद इस्तगासा जिला दंडाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।वाहन में परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये बिना ही गोवंश का क्रूरतापूर्वक परिवहन किया जाना पाया गया। जिन परिस्थितियों में गोवंश का परिवहन किया जा रहा था, उससे स्पष्ट रूप से यह विश्वास योग्य था कि गौवंश का परिवहन वध के प्रयोजन के लिए किया जा रहा था। इन सभी तथ्यों पर एवं कानूनी प्रावधानों पर विचार करते हुए जिला दंडाधिकारी श्री प्रसाद ने अनावेदक वाहन स्वामी बल्ला बंजारा पिता खेम बंजारा निवासी महेबा पोस्ट बोरी जिला पन्ना को सुपुर्दगी में प्राप्त ट्रक क्रमांक एमपी 35 एच.ए. 0814 को 7 दिवस के भीतर थाना प्रभारी कुठला के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रकरण के संबंध में थाना प्रभारी कुठला को वाहन के राजसात की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए है।

Manish Gautam Chiefeditor

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