कटनी शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार संभावित अप्रत्याशित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करने, भूमि विकास नियम तथा राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार भवनों में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त उपाय तथा फायर सेफ्टी प्लान, फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र एवम उसका नवीनीकरण तथा फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के प्रावधान है।उक्त निर्देशों, विभिन्न प्रावधानों तथा वर्तमान ग्रीष्म ऋतु में हो रही विभिन्न अग्नि दुर्घटनाओं को निगम सीमांतर्गत विभिन्न सार्वजनिक स्थल जैसे मॉल, गेम जोन्स, सिनेमाघरों, अस्पताल, मार्केट अन्य ऐसे स्थल जहा भीड़ अधिक होती हैं और जहां ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग होना संभावित है, ऐसे समस्त स्थलों का आगामी 10 दिवस में अभियान चलाया जाकर फायर सेफ्टी जांच करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निगमायुक्त द्वारा समिति गठित की है। समिति में अध्यक्ष प्रभारी कार्यपालन यंत्री राहुल जाखड़ तथा अग्निशमन निरीक्षक अनिल जायसवाल को नियुक्त किया जाकर विभिन्न उपयंत्रियो और स्टाफ को रखा गया है। निर्धारित समय अवधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत नही करने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की चेतावनी देते हुए सख्त निर्देश दिए गए है।


