रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। शासन ने संक्रमित बीमारियों से बचाने के लिए हड्डी गोदाम संचालन के लिए नियम तो बनाए हैं, लेकिन संचालनकर्ताओं ने नियमों को ताक पर रख दिया है। कुछ ऐसा ही नजारा पन्ना जिला के शाहनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत झुकेही से शाहनगर रोड पर स्थित ग्राम लिदरी के समीप संचालित हड्डी गोदाम में देखा जा रहा है। जानकारी अनुसार टीन का शेड लगाकर हड्डी गोदाम का निर्माण तो कर लिया गया है, पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है। क्षेत्र वासियों की माने तो गोदाम में झारखंड से नाबालिक बच्चों को यहां लाकर कम पर लगा दिया गया है। आसपास के ग्रामीणों में इस बात को लेकर भय व्याप्त है की आपराधिक घटनाओं के बाद बाहरी लोग भाग गए तो पुलिस के लिए भी चुनौती होगी। ग्रामीणों की माने तो झारखंड से आए नाबालिक और अन्य मजदूरों का गोदाम मालिक द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया है। ग्रामीण यह भी बताते हैं कि आसपास के क्षेत्र में चोरी और लूट की वारदातें कोई नई बात नहीं है,पुलिस भी इस क्षेत्र में संचालित फैक्ट्री, गोदाम, कारखाने या अन्य स्थानों पर काम करने वाले मजदूरों की जानकारी जुटाने कोई प्रयास नहीं कर रही है।
क्या कहता है नियम—
राज्य शासन ने हड्डी गोदाम संचालन के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं। इसमें प्रमुख रूप से यह बात कही गई है कि गोदाम में हड्डी जमीन पर रखकर कोई काम नहीं होगा। नियम के अनुसार हड्डी वाहन से गोदाम पहुंचने के बाद वाहन के भीतर ही उसे कूटा जा सकता है। इसके विपरीत गोदाम के फर्श पर बोरियों में हड्डीयां भरी पड़ी है।
सुबह 8:00 बजे से काम में जुट जाती है नाबालिक बच्चे—-
निजी फैक्ट्री या गोदाम में काम का समय भले ही सुबह 10:00 बजे या इसके बाद का निर्धारित हो, लेकिन यहां मामला कुछ और ही है।लिदरी ग्राम के समीप संचालित हड्डी गोदाम में नाबालिक बच्चों को सुबह 8:00 से काम में लगा दिया जाता है। दो पारी में मजदूरों से कम लिए जाने की बात सामने आई है। दूसरी पारी शाम 4:00 बजे से शुरू होती है।