• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Wednesday, June 24, 2026
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश कटनी

कलेक्टर श्री प्रसाद ने खनिज रेत का अवैध उत्खनन करने पर मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फाटेक इंडिया प्रा०लिमिटेड के विरुद्ध लगाया करीब 6 करोड़ 94 लाख का जुर्माना*

by Manish Gautam Chiefeditor
May 9, 2024
in कटनी
0
कलेक्टर श्री प्रसाद ने खनिज रेत का अवैध उत्खनन करने पर मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फाटेक इंडिया प्रा०लिमिटेड के विरुद्ध लगाया करीब 6 करोड़ 94 लाख का जुर्माना*
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

कलेक्टर न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय*

*अवैध उत्खनित रेत रायल्टी का 60 गुना लगाया जुर्माना*

*पर्यावरण क्षति पूर्ति के रूप में लगी 3करोड़ 44लाख रूपए की शास्ति*

कटनी।कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने उत्खनि पट्टा क्षेत्र हेतु स्वीकृत रकवा के अलावा इससे लगे रकवा क्षेत्र में अवैध और नियम विरुद्ध खनिज रेत का उत्खनन करने पर उपप‌ट्टाधारी मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फाटेक इंडिया प्रा०लिमिटेड के विरुद्ध 6 करोड़ 93 लाख 69 हजार 300 रूपए का जुर्माना लगाया है। जिसमें अवैध उत्खनित रेत मात्रा 5 हजार 733 घनमीटर की रायल्टी राशि 5लाख 73 हजार 300रूपये का 60 गुना शास्ति के तौर पर 3करोड़ 43लाख 98 हजार रूपए और शास्ति के अतिरिक्त समतुल्य राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 43 लाख 98 हजार रूपये शामिल हैं। कलेक्टर श्री प्रसाद ने संबंधित को यह राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा कराने का आदेश पारित किया है।

*ये हैं मामला*

म०प्र० स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि० उप कार्यालय कटनी द्वारा कलेक्टर न्यायालय को दिए प्रतिवेदन में बताया गया कि ग्राम घुघरी के खसरा नंबर 122 रकवा 8.030 हेक्टेयर पर खनिज रेत हेतु उत्खनि पट्टा दि म०प्र० स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि० के पक्ष में स्वीकृत है, जिसका संचालन उप प‌ट्टाधारी एवं बोलीकर्ता मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फाटेक इंडिया प्रा०लि० द्वारा किया जा रहा है। इस क्षेत्र में उत्खनि पट्टा हेतु स्वीकृत क्षेत्र को चतुर्सीमा में सीमा मुनारों का निर्माण किया जाना नहीं पाया गया। साथ ही मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फाटेक इंडिया प्रा०लि० द्वारा खसरा नंबर 490 के रकवा 17.010 हेक्टेयर के भाग रकवा पर भी रेत का अवैध खनन किया जाना पाया गया।

*नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन*

खनिज विभाग एवं राजस्व अमले द्वारा तहसील विजयराघवगढ अंतर्गत ग्राम घुघरी में खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्रा०लि० द्वारा खनिपट्टा हेतु स्वीकृत क्षेत्र से लगे खसरा नंबर 490 रकवा 17.010 हेक्टेयर के भाग रकवे पर अवैध रूप से खनिज रेत का नियम विरुद्ध खनन किया जाना पाया गया। जिसमें लगभग 455 मीटर लंबाई 42 मीटर औसत चौड़ाई एवं लगभग 0.30 मीटर औसत गहराई में खनन कर अवैध रेत निकाला जाना पाया गया। निकाली गई अवैध रेत की कुल मात्रा लगभग 5 हजार 733 घनमीटर पाई गई है। इसके आधार पर
कलेक्टर न्यायालय द्वारा उप प‌ट्टाधारी एवं बोलीकर्ता मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्रा०लि० द्वारा 5 हजार 733 घनमीटर खनिज रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है। जो कि उप पट्टाधारी व बोलीकर्ता मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्रा०लि० द्वारा “खनिज रेत की विस्तृत ई-नीलामी सूचना” में उल्लेखित आवश्यक शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

*कलेक्टर ने ये दिया आदेश*

कलेक्टर न्यायालय में कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा खनिज शाखा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और संयुक्त जांच दल के प्रतिवेदन एवं अनावेदक के जवाब तथा प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तोवजों का सूक्ष्म परिशीलन किया गया। इसके बाद कलेक्टर श्री प्रसाद ने अनावेदक अवैध उत्खननकर्ता फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंण्डिया प्रा० लिमि० के विरूद्ध कुल 6करोड़ 93 लाख 69 हजार 300 रूपए का जुर्माना लगाया है। जिसमें अवैध उत्खनित रेत मात्रा 5 हजार 733 घनमीटर की रायल्टी राशि के रूप में पाँच लाख तिहत्तर हजार तीन सौ रूपये का 60 गुना तीन करोड़ तिरालिस लाख अन्ठान्नवे हजार रूपये की शास्ति, और शास्ति के अलावा समतुल्य राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में तीन करोड़ तिरालिस लाख अन्ठान्नवे हजार रूपये की राशि शामिल हैं।उप पट्टाधारी व बोलीकर्ता मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्रा०लि० को यह राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा करने का आदेश कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिया गया है।

Share this:

  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

Like this:

Like Loading…
Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
,*समाजसेवी व अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी द्वारा सघन जनसंपर्क नेशनल लोक अदालत संबंधित पंपलेट वितरित कर आमजनो को जागरूकता प्रचार प्रसार* ..

,*समाजसेवी व अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी द्वारा सघन जनसंपर्क नेशनल लोक अदालत संबंधित पंपलेट वितरित कर आमजनो को जागरूकता प्रचार प्रसार* ..

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

%d