कटनी (6 मई ) – मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल व वायु अधिनियम के अंतर्गत सम्मति प्राप्त नहीं करनें तथा अवैध रूप से होटल, रेस्टोरेंट एवं मैरिज गार्डन संचालन करने के संबंध मे कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश के परिपालन में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 15 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 7 दिवस के अंदर सभी कार्यवाहियां पूर्ण न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है।
इन संस्थानों को जारी हुआ नोटिस
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जिन 15 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है उनमे मेसर्स गोलू रेस्टारेंट शांतिनगर माधवनगर गेट के सामनें, चौरसिया मैरिज गार्डन रामकृष्ण परमहंस वार्ड, विरासत मैरिज गार्डन आचार्य विनोवा भावे वार्ड, मंगलम मैरिज गार्डन आचार्य विनोवा भावे वार्ड, मुहूर्त मैरिज गार्डन जालपा देवी वार्ड, चौरसिया मैरिज गार्डन इंदिरा गांधी वार्ड, गुलमोहर मैरिज गार्डन राम मनोहर लोहिया वार्ड, जालपा मैरिज गार्डन , खरे मैरिज गार्डन, मधुर मिलन मैरिज गार्डन, बाल गंगाधर तिलक वार्ड, राज पैलेस होटल/रेस्टारेंट मण्डी रोड, पंजाबी मंडल धर्मशाला आचार्य कृपलानी वार्ड, सिंधु भवन धर्मशाला बाबा नारायण शाह वार्ड, संत बाबा आत्माराम धर्मशाला हेमूकालाणी वार्ड तथा दिव्यांचल मैरिज गार्डन महाराणा प्रताप वार्ड शामिल है।
इन नियमों का किया उल्लंघन
क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित किया है कि पूर्व मे इन दोनों प्रतिष्ठानों में होटल व रेस्टोरेंट के संचालन हेतु मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति व लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही होटल रेस्टोरेंट इकाई का संचालन करनेे के लिए कहा गया था। इन सभी संस्थानों को एन.जी.टी के निर्देशों के अनुरूप मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल व वायु अधिनियम के अंतर्गत सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य था। लेकिन समय- समय पर पत्र द्वारा दिये गए निर्देशों की अवहेलना करने की वजह से अंतिम बार निर्देशित किया जा रहा है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति व लाइसेंस प्राप्त कर ही होटल व रेस्टोरेंट का संचालन करें। साथ ही जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषण रोधी संयंत्र भी लगाना जरूरी है।
सम्मति लाइसेंस प्राप्त करने हेतु करें ऑनलाइन आवेदन
इसी प्रकार इन दोनो संस्थानो द्वारा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बिना जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत सम्मति व लायसेंस और उत्पादन समिति प्राप्त किये बिना ही संचालन किया जा रहा है, जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लंघन है। इसलिए सम्मति व लायसेंस प्राप्त करने हेतु पूर्ण तिथि एवं शुल्क सहित आवेदन बोर्ड की वेबसाइट मे एक्स.जी.एन के माध्यम से करने हेतु निर्देशित किया गया है।
इन सभी बिंदुओं पर सात दिवस के अंदर समस्त 15 प्रतिष्ठानों द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में जल एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।