रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। (गंजबासौदा) पैरवीकर्ता अधिकारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंषुमान सुहाने द्वारा बताया गया कि माननीय न्यायालय श्री शषांक सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील-गंजबासौदा, जिला-विदिषा ने अपने निर्णय दिनांक 29.04.2024 को आरोपी को भादवि की धारा 324 में 06 माह की सजा एवं अर्थदंड।
घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 11.07.2017 को रात करीब पौने नौ बजे फरियादी सरवन यादव आमीन खां की किराना की दुकान पर बच्चे के लिए बिस्किट लेने के लिए गया था। वहां पर दुकानदार आमीन खांख् नीलेष धाकड, दीपक धाकड भी खडे थे। उसी बीच गांव का कमलेष तिवारी गाली गलौच करते हुए दुकान पर आया और उसे धक्का दे दिया और उससे बोला कि मादरचोद साईड हो तब फरियादी ने आरोपी को गाली देने से मना किया तो आरोपी ने हाथ में रखी छुरी से फरियादी के साथ मारपीट कर दी जिससे उसे बाएं हाथ की कलाई में एवं गदेली में चोट आई एवं पटक दिया जिससे उसे सिर में मंूदी चोट आई। दुकानदार आमीन खां ने बीच-बचाव किया तब तक उसने एक छुरी उसके बाएं जांघ में मारी चोट होर खून निकल आया तब आमीन खां ने कमलेष तिवारी को जोर से झटका दिया तब वह गाली देते हुए बोला मादरचोट आज तो बच गया है। अबकी बार रास्ते में आएंगें तो जान से खत्म कर देंगे और छुरी लेकर भाग गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना नटेरन के अपराध क्रमांक 127/17 अंतर्गत धारा 294, 323, 324 एवं 506 भा.द.स. में पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेष किया गया।
विचारण उपरांत आरोप सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय द्वारा आरोपी कमलेष तिवारी को धारा 324 भादवि पर 06 माह का कठोर कारावास एवं 300/-रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया, जिसकी पैरवी श्री अंषुमान सुहाने एडीपीओ गंजबासौदा द्वारा की गयी।
(अंषुमान सुहाने)
सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी तह0 गंजबासौदा


