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Home मध्यप्रदेश कटनी

रेत के अवैध परिवहन करने पर जमा कराया गया 31 हजार रूपये से अधिक का प्रशमन शुल्क

by Manish Gautam Chiefeditor
April 22, 2024
in कटनी
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रेत के अवैध परिवहन करने पर जमा कराया गया 31 हजार रूपये से अधिक का प्रशमन शुल्क
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कलेक्टर अवि प्रसाद के खनिज गौण के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा नियमित निगरानी और नजर रखी जाकर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप विगत दिवसों रेत के अवैध परिवहन के मामले में जप्त किये गए एक वाहनों से 31 हजार 625 रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया गया।

            जिला खनिज अधिकारी नें बताया कि विगत 19 अप्रैल को ग्राम देवसरी इंदौर मोइंद्रा रोड में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ट्रैक्टर वाहन क्रमांक एम.पी. 54 एए 2293 मय ट्राली सहित से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, संदीप कोल पिता लल्लू कोल निवासी

नदीपार विजयराघवगढ़  वाहन मालिक विवेक जायसवाल पिता शंकरलाल जायसवाल कटनी द्वारा 3 धनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जप्त किया गया। खनिज विभाग द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश खनिज गौण नियम 2022 के नियम 20 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर  अनावेदक को निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 31 हजार 625 रूपये जमा करनें का सूचना पत्र जारी किया गया।

            अनावेदक उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क की जमा करनें की बात कही जाकर वाहन मुक्त करने का अनुरोघ किया गया। जिला खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदक से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 31 हजार 625 रूपये जमा कराई जाकर प्रकरण विधि संगत कार्यवाही हेतु कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत परिवहनकर्ता के द्वारा प्रशमन शुल्क की राशि जमा होने पर जप्त खनिज, औजार, मशीनरी एवं अन्य सामग्री निर्मुक्त करनें के प्रावधान के अंतर्गत जप्त वाहन को मुक्त करने की कार्यवाही की गई है।

Manish Gautam Chiefeditor

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