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Home मध्यप्रदेश रायसेन

महिला को अपमानित कर मारपीट करने और डंडा मारकर घायल करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रु. अर्थदंड

by Manish Gautam Chiefeditor
April 19, 2024
in रायसेन
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महिला को अपमानित कर मारपीट करने और डंडा मारकर घायल करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रु. अर्थदंड
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रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी

माननीय न्यायालय श्रीमती शर्मीला बिलवार बरेली द्वारा आरोपी मंगल उर्फ़ मंगला अहिरवार पिता मौजीलाल अहिरवार, उम्र 34 वर्ष,निवासी ग्राम गुरारिया थाना बरेली को महिला को अपमानित कर मारपीट करने और डंडा मारकर घायल करने के प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर दण्डित किया I

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना बरेली में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि – “आज दिनांक 14/07/18 के शाम 6 बजे की बात है मै मजदूरी से आकर अपने घर पर बैठी थी तो तालाब मोहल्ला गुरारिया का रहने बाला मंगल अहिरवार आया और बाहर से ही चिल्लाचोंट करने लगा और कहने लगा की मेरी बहन जो भाग गई है उसे तुमने ही किसी के साथ भगबा दिया है ,मुझ पर फालतू ही शक कर रहा है ,मैंने बाहर निकल कर मना किया तो मुझे हाथ मे डंडा मार दिया जिससे मुझे मुँदी चोट आई है रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावे।“
उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्र. 335/2018 धारा 325,504, 506 भाग 2 भा.द.वि. कायम कर विवेचना उपरांत अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया I उक्त प्रकरण में शासन की ओर से ADPO श्री सुनील कुमार नागा द्वारा पैरवी की गईI
मान. न्याया. द्वारा आरोपी मंगल उर्फ़ मंगला अहिरवार को धारा 325भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया l

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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