15 दिनों में ऑनलाइन आवेदन नहीं करने पर होगी जुर्माना एवं वैधानिक कार्यवाही
कटनी । कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर जिले के 38 औद्योगिक, शैक्षणिक एवं पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा अग्निशमन उपकरणों के स्थापना कराते हुए सक्षम अधिकारी के समक्ष फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हेतु आवेदन प्रस्तुत न करने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधितों को नोटिस जारी करते हुए 15 दिवस के भीतर ई नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए है।
एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के तहत पेट्रोल पंप एवं आतिशबाजी पटाखा दुकानों सहित राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के तहत आने वाले भवनों में अग्निशमन उपकरणों की स्थापना एवं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य है।
*इन्हें मिला नोटिस*
सक्षम अधिकारी के समक्ष फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं करने वाले जिन 38 लोगों को नोटिस जारी किया गया है उनमें मेसर्स ट्रूग्रीन एग्रो बायोटेक तहसील ढीमरखेड़ा, मेसर्स श्रीनिवास पद्मावती कोल्ड स्टोरेज मझगवां तहसील कटनी, मेसर्स किड्स केयर पब्लिक स्कूल ग्राम पौड़ी तहसील कटनी, दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्राम चाका, ग्रेस मिशन इंग्लिश मिडियम स्कूल उमरियापान तथा एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत स्थापित पेट्रोल पंप में मेसर्स के सी सेल्स एण्ड सर्विसेज पिपरोध, मेसर्स जे के स्टोन क्रेशर विजयराघवगढ, आदित्य प्रकाश अग्रवाल कन्हवारा, पारस फिलिंग स्टेशन चनहेटी, रामकिशोर बाजपेयी ग्राम द्वार, विपिन गर्ग ग्राम गुलवारा, मनोज डुमार मुरवारी ढीमरखेड़ा, प्रीति वर्मा ग्राम तेवरी, मेसर्स महालक्ष्मी मिनरल्स माइंस कैमोर, श्री विवेक मिश्रा ग्राम कौड़िया, श्रीमती मधू गुप्ता बहोरीबंद, श्रीमती सुरेखा मौर्य ग्राम मझगवां, श्री शुभांशु चौधरी उमरियापान, श्री गौरव कुशवाहा जे के पेट्रोल्यूक्स, श्री धमेंद्र सिंह प्रोपराईटर, कृष्णा फिलिंग स्टेशन ग्राम मझगवां कटनी, श्री कपिल गुप्ता ग्राम खितौली, श्री दिलीप राय देवगांव, कृष्ण मोटर्स प्रो. संजय चौदहा कटनी, श्रीमती साधना जैन स्लीमनाबाद, श्री मयंक गर्ग मझगवां, श्री रंजन ग्रोवर भैंसवाही, श्रीमती किरण सिंह ग्राम पौनिया, श्रीमती सखी बाई बडागांव रीठी, श्री भगवान सिंह गौड़ ग्राम उबरा, श्री आदित्य दुबे ग्राम दशरमन, श्री अभय बगडिया ग्राम झिंझरी एवं आतिशबाजी दुकानों हेतु शहंशाह तहसील बरही, श्री अभिनंदन शर्मा लमतरा, श्री घनश्याम डोडानी, मे. साक्षी इंटरप्राइजेज जुहला, श्री मोह. एजाज बड़वानी, श्री मोह. असलम बड़वारा शामिल है।
*15 दिवस में करना होगा आवेदन*
अग्निशमन दुर्घटनाओं से बचाव एवं सुरक्षा दृष्टिगत रखते हुए एवं मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के प्रावधानानुसार नोटिस के प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर सक्षम फायर इंजीनियर से फायर ऑडिट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विद्युत सुरक्षा संबंधी इलेक्ट्रिक आडिट रिपोर्ट तथा शपथ पत्र आदि संलग्न करते हुये ई नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे ताकि स्थल का निरीक्षण कराकर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने की कार्यवाही की जा सके।
*होगी वैधानिक कार्यवाही*
निर्धारित समयावधि में अग्निशमन उपकरणों की स्थापना नही होने एवं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं करने की दशा में जुर्माना अधिरोपित करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
*फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश*
राज्य शासन ने भवनों में अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विस्तृत दिशा -निर्देश जारी किया है।मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम के अंतर्गत नगर निगमों के लिए आयुक्त नगर निगम एवं नगर पालिका अथवा नगर परिषद के लिए संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले प्रकरणों के लिए जिला कलेक्टर और छावनी परिषद क्षेत्र जबलपुर, महू, मुरार, पचमढ़ी एवं सागर हेतु अधिशाषी अधिकारी को अग्निशमन प्राधिकारी घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत संबंधित शहरी क्षेत्र के प्रकरणों हेतु कलेक्टर को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।
*अग्नि सुरक्षा प्रावधान*
राष्ट्रीय भवन संहिता के तहत सभी भवनों में अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधान भवन स्वामी द्वारा कराना अनिवार्य है। जो 15 मीटर ऊंचे सभी भवन और एक तल पर 500 वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले समस्त भवन। लेकिन इसमें आवासीय एवं धार्मिक एवं सामुदायिक भवनों को छोड़कर। कोई भी होटल, अस्पताल जिसमें 50 से अधिक पलंग व बिस्तर हो। जबकि 50 से कम पलंग, बिस्तर वाले अस्पताल, होटल स्वयं पालन कर पंजीकृत फायर इंजीनियर का प्रमाणीकरण प्रस्तुत करेंगे तथा संचालन के लाइसेंस अनुमति के समय सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार भवनों के अधिभोग के पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
*नए भवन हेतु प्रावधान*
राष्ट्रीय भवन संहिता के प्रावधान के तहत भवन अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रस्ताव के अनुसार ही प्रस्तावित फायर सेफ्टी प्लान का अनुमोदन अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
*सर्टिफिकेट*
फायर सेफ्टी प्लान के अनुसार ऊर्जा विभाग के नियमों के तहत जारी विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात भवन के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट 3 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।
*पूर्व निर्मित भवन*
पूर्व से निर्मित भवन के संबंध में एनबीसी में निर्धारित मानक के अनुसार फायर प्लान तैयार कर अग्निशमन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अग्निशमन अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ति की 1 माह के भीतर फायर प्लान का अनुमोदन किया जाएगा। समय अवधि के भीतर यदि भवन स्वामी के संचालक द्वारा फायर प्लान तैयार कर अग्निशमन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता तो विलंबित समय हेतु प्रतिदिन 500 रुपए की दर से दंड भवन स्वामी पर किया जाएगा। जो कि 1 वर्ष के पश्चात 1000 रुपए प्रतिदिन की दर से देय होगा।
*वार्षिक रिपोर्ट*
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की प्रभावशील अवधि 3 वर्ष की होगी एवं इस अवधि के दौरान भवन के स्वामी व संचालक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष 30 जून तक निर्धारित परिशिष्ट एवं प्रारूप में अग्निशमन ऑडिट रिपोर्ट अग्निशमन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।
*रिन्यूवल*
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद 2 माह पूर्व फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के रिन्यूअल हेतु आवेदन करना होगा। यह रिन्यूअल आगामी 3 वर्ष के लिए तय फीस देकर कराई जा सकेगी।
*फीस*
आवासीय तथा शैक्षणिक भवन हेतु 2 हजार रुपए प्रथम 500 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र हेतु तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल हेतु 2 रूपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फीस देय होगी। जबकि अन्य भवनों हेतु 5 हजार रुपए प्रथम 500 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र हेतु तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल हेतु 5 रूपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फीस का प्रावधान है।


