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सुभाष चौक स्थित दो मेडिकल स्टोर्स की अनुज्ञप्तियॉ निरस्त

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर

by Manish Gautam Chiefeditor
April 1, 2024
in कटनी
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सुभाष चौक स्थित दो मेडिकल स्टोर्स की अनुज्ञप्तियॉ निरस्त
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कटनी ( 1 अप्रैल ) – औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुभाष चौक स्थित प्रकाश मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स तथा शारदा मेडिकल स्टोर्स को प्रदत्त अनुज्ञप्तियॉ तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है।

            औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी मनीषा धुर्वे ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवि प्रसाद के निर्देश पर विगत 28 फरवरी को औषधि निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा सुभाष चौक स्थित प्रकाश मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स तथा शारदा मेडिकल स्टोर्स के औचक निरीक्षण के दौरान दुकान में औषधि अनुज्ञप्तियां उचित स्थान पर प्रदर्शित नहीं पाई गई। निरीक्षण के दौरान औषधियों के क्रय- विक्रय का बीजक संबंधितों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गए तथा दुकान में भी नही पाये गए तथा निरीक्षण पुस्तिका फार्म- 35 भी संधारित नहीं पाई गई।

उक्त दोनों मेडिकल स्टोर्स के संचालकों द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियम 65 के उल्लंघन करनें पर तत्काल प्रभाव से अनुज्ञप्तियां निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। 

Manish Gautam Chiefeditor

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