कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने ग्राम पोंडी थाना एन.के.जे कटनी निवासी 21 वर्षीय लाला उर्फ छोटू उर्फ शिवमंगल सिह पिता कप्तान सिह के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्यवाही करते हुए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित कर दिया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने लाला उर्फ छोटू उर्फ शिवमंगल सिह के विरूद्ध कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की शिवमंगल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा वर्ष 2020 से निरंतर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। इसके विरूद्ध सार्वजनिक स्थानों पर गुंडागर्दी करनें , शराब पीकर गाली गलौज करने, हथियार लेकर डरा-धमकाकर मारपीट व चोरी करनें के प्रकरणों मे विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय कटनी में विचाराधीन है। शिवमंगल के अपराधों में अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बाद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नही हुआ। इसके भय एवं आतंक से जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है।
जिले में इसकी मौजूदगी जनहित के लिए घातक होनें की प्रतिकूल परिस्थितियों तथा वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए शिवमंगल के आपराधिक गतिविधियों के संलिप्त रहने से निर्वाचन कार्य प्रभावित होने की संभावना जिसके फलस्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद नें लाला उर्फ छोटू उर्फ शिवमंगल 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए बाहर चले जानें का आदेश पारित किया है। शिवमंगल को दाण्डिक न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित होने की छूट रहेगी लेकिन इनकी सूचना एन.के.जे. थाना प्रभारी को देनी होगी।


