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Home मध्यप्रदेश कटनी

अवमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य सामग्री के 5 प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत

by Manish Gautam Chiefeditor
March 20, 2024
in कटनी
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अवमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य सामग्री के 5 प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत
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कटनी ( 20 मार्च ) – जिले मे मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही का सिलसिला सतत रूप से जारी है। जिसमे प्रतिष्ठानों को सील करने, लायसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर जारी की जा रही है।

            इसी क्रम मे कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत माधवनगर स्थित डर्बी होटल से दही का नमूना, सब्जीमण्डी स्थित धनु डेयरी से पनीर, दही, खोवा, आजाद चौक कटनी स्थित शारदा स्वीट्स से नारियल वर्षी, पान उमरिया स्थित ओम स्वीट्स एंड डेयरी से खोवा एवं विलायतकला स्थित संदीप स्वीट्स से खोवा के नमूने एकत्रित किये जाकर जांच हेतु भेजे गये थे, जो कि अवमानक एवं मिथ्याछाप पाये गये हैं।

            खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिकारी देवकी सोनवानी ने बताया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि पूर्ण होने से उक्त सभी 5 प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। खाद्य सुरखा अधिकारी ने बताया कि अवमानक खाद्य पदार्थ के प्रकरण में 5 लाख एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ के प्रकरण में 3 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।

Manish Gautam Chiefeditor

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