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Home मध्यप्रदेश रायसेन

गले से सोने का मंगलसूत्र छीनकर भागने वाले अभियुक्त् को 02 वर्ष का सश्रम कारावास

by Manish Gautam Chiefeditor
March 11, 2024
in रायसेन
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गले से सोने का मंगलसूत्र छीनकर भागने वाले अभियुक्त् को 02 वर्ष का सश्रम कारावास
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रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी

माननीय न्यायालय न्या्यिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर संदीप नरवरिया आ0 रामबाबू नरवरिया, उम्र 27 वर्ष, नि0 तलापुरा उदयपुरा, थाना उदयपुरा,जिला रायसेन म0प्र0 को धारा 392 भादवि में 02वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस मामले में शासन की ओर से श्री अमित कुमार शुक्ला , सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अभियोगी निशि द्वारा आरक्षी केन्द्रर उदयपुरा में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि दिनांक 10/04/2023 रात में 09.30 बजे के लगभग वह खाना खाकर कालोनी की पडोसन अनीता एवं शोभा सोनी के साथ पैदल पैदल घूम रही थी तभी घूमते हुए कालोनी के मेन गेट के पास से टॉवर के पास पहुंचे कि पीछे से एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाईकिल से आया और पीछे से उसके गले में झपट्टा मारकर सोने की मोती माला मंगलसूत्र सहित खींच लिया और तेजी से भाग गया। अभियोगी की उक्त् सूचना पर आरक्षी केन्द्र उदयपुरा अपराध क्रमांक 134/23 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट विचारण उपरांत माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए एवं समस्त दलीलों को सुनते हुए आरोपी को धारा 392 भादवि के अपराध का दोषी पाते हुए आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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