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Home मध्यप्रदेश भोपाल

नाबालिग लडकी का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को हुई 20 वर्ष की सजा

by Manish Gautam Chiefeditor
March 11, 2024
in भोपाल
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नाबालिग लडकी का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को हुई 20 वर्ष की सजा
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नाबालिग लडकी का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को हुई 20 वर्ष की सजा

संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि दिनांक 11/03/2024 माननीय न्यायालय श्रीमती रश्मि मिश्रा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट महोदय, के द्वारा दुष्कर्म करने वाले आरोपी सीताराम को धारा 376(3) भादवि 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रूपये का अर्थदण्ड एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 366-ए भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुश्री दिव्या शुक्ला/ एवं श्रीमती ज्योति कुजूर द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 17/10/18 को फरियादी द्वारा थाना गुनगा भोपाल में उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि मैं उरोक्त पते पर रहता हूँ तथा मजदूरी करता हूँ। मेरी चार लड़कियाँ है मेरी लड़की करीब 03 दिन पहले उसकी मौसी के घर गई थी। कल दिनांक16/10/18 को घर वापस आने के लिए निकली थी जो करोद में रहने वाली छोटी मौसी के घर रूक गई थी। शाम करीब 08/00 बजे मेरे साडू भाई का फोन आया जिसने बताया कि करीब 03/00 बजे घर जाने के लिए यहा से निकल गई थी तुम्हारे घर पहुँच गई क्या तो मैने कहा की वह घर नहीं पहुंची है। फिर मैने अभियोक्त्रीि के फोन पर काल किया जो न. बंद आ रहा था जिसकी तलाश के लिए मैने अपने रिश्तेदारों को फोन कर पूछा व करोंद में घुमफिर कर पता एव तलाश किया जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है और वह अभी तक घर वापस नहीं आई है जिसकी गुम इंशान की रिपोर्ट लेख कराई । फरियादी व उसके मोसा के कथन लेख किये गये जिन्होने अपने कथनों में अपनी नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर वैध संरक्षण से व्यहरण कर ले जाना बताया फरियादी व मोसा के कथन के आधार पर पृथम दृष्टया अपराध धारा 363 भादवि का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । दिनांक 01/11/2018 को अभियोक्त्री अपने माता पिता के साथ थाने पर आई और उसने अपने कथन में बताया कि वह घर आने के लिए करोंद चौराहे पर खडी थी तभी आरोपी सीताराम का फोन आया और उसने कहा कि तुम वहीं रूको मैं वहां आता हूं और वहां आरोपी सीताराम आया और अपने मामा जी के घर घुमाने का बोल कर अपनी दीदी के गांव ले गया और वहां 5-6 दिन तक रखा जहां पर उसने मेरे साथ कई बार गलत काम किया था फिर उसके बाद सीताराम मुझे उसके मामा के लडके के घर भोपाल लेकर आ गया था और वहां भी 5-6 दिन रखकर गलत काम किया था और मुझे कहीं जाने नहीं दे रहा था । दिनांक 01/11/2018 को सीताराम अपना फोन घर पर भूल गया था तो मैंने अपने पापा को फोन लगाया था और पूरी बात बताई थी तो फिर मेरे पापा ने कहा कि तु शॉपिंग करने के बहाने उसके साथ करोंद आ जाना फिर मैं सीताराम के साथ करोंद चौराहे शॉपिंग करने के बहाने से आई जहां मेरे मम्मीे पापा आ गये थे और वौ मुझे थाने लेकर आ गये थे। जहां पुलिस ने मुझे दस्तयाव किया था। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों एवं वैज्ञानिक साक्ष्य से सहमत होते हुऐ आरोपी सीमाराम को धारा 376(3) भादवि 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रूपये का अर्थदण्ड एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 366-ए भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है ।

दिनांक 11/03/2024 श्री दीपक बंसोड
मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ भोपाल
पैरवीकर्ता का मोबाईल नंबर- 7587603196 7987481626

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