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चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने तक आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत संपत्ति कर- जलकर उपभोक्ताओं को प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में मिलेगी छूट 10मार्च को अवकाश के दिन रविवार को भी लोक अदालत के लिये नगर निगम कार्यालय खुलेगा

by Manish Gautam Chiefeditor
March 9, 2024
in कटनी
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चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने तक आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत संपत्ति कर- जलकर उपभोक्ताओं को प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में मिलेगी छूट 10मार्च को अवकाश के दिन रविवार को भी लोक अदालत के लिये नगर निगम कार्यालय खुलेगा
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कटनी। मध्यप्रदेश शासन नगरी विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश अनुसार समाधान आपके द्वार योजनांतर्गत नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2023-24 की राजस्व वसूली अंतर्गत अधिभार में दी जा रही छूट को आदर्श आचरण संहिता लागू होने तक निरंतर रखने के निर्देश दिए गए हैं।।
9 मार्च 2024 से आयोजित नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर -जलकर उपभोक्ताओं को प्रभार एवं अन्य करों के मात्र अधिभार में छूट प्रदान की गई है उक्त के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व वसूली अंतर्गत संपत्ति कर जलकर उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के मात्र अधिभार में चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू होने तक छूट प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। रविवार 10 मार्च को अवकाश के दिन भी लोक अदालत के लिये नगर निगम कार्यालय खुला रहेगा।
नगर निगम सीमा अंतर्गत क्रमशः नगर निगम कटनी कार्यालय बस स्टैंड पुलिस चैाकी के पास जोन क्रमांक 01, दुर्गा चौक खिरहनी जोन क्रं 02 के पास, सुभाष चौक, माधव नगर उप कार्यालय जोन क्रमांक 04 एवं एन के जे बजरिया में नेशनल लोक अदालत का आयोजन चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू होने तक निरंतरता में किया जाएगा।
महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी निगमाध्यक्ष श्री मनीष पाठक एवं निगमायुक्त विनोद कुमार शुक्ल द्वारा सभी करदाताओं से अपील की गई है कि शासन द्वारा संपत्ति कर जलकर एवं अन्य बकाया करों में दी गई छूट का लाभ उठाएं एवं नगर निगम द्वारा की जाने वाली अप्रिय कार्यवाही से बचें।

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