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Home मध्यप्रदेश विदिशा

न्यायालय द्वारा नाबालिग बालिका का व्यपहरण कर उसके साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

by Manish Gautam Chiefeditor
February 23, 2024
in विदिशा
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न्यायालय द्वारा नाबालिग बालिका का व्यपहरण कर उसके साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया।
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रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी

विदिषा। माननीय न्यायालय जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/विषेष न्यायाधीष (पाॅक्सो) जिला विदिषा ने नाबालिग बालिका के साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी अंतर्गत थाना- कोतवाली को भादवि की धारा 376(2)(एन) में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी जिला सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई एवं समय समय पर जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जे.एस तोमर द्वारा मार्गदर्षन प्रदान किया गया।

अभियोजन का मामला यह है कि, अभियोक्त्री के मामा द्वारा थाना कोतवाली विदिषा में इस आषय की गुमइंसान रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह और उसकी भांजी पीड़िता उसके साथ 3-4 माह से साथ रह रही है। घटना दिनांक 29.08.2022 को शाम 5ः00 बजे वह और पीड़िता बाजार सामान लेने गए थे, उसने पीड़िता को पैसे दिए और बोला कि तुम अपने हिसाब से सामान ले लो, फिर वह सब्जी लेने में लग गया फिर इतने में पीड़िता उसे नहीं दिखी, तो उसने आसपास तलाष किया तो उसका कोई पता नहीं चला। उसे शक है कि आरोपी उसे भगा कर ले गया होगा। उक्त पर से थाना कोतवाली विदिषा में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया प्रकरण में विवेचना सहायक उपनिरीक्षक एस.के. नामदेव एवं उपनिरीक्षक गुंजन पटेल द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।

(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा

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