कलेक्टर ने शिक्षक को किया निलंबित MPNEWSCAST
उमरिया । कलेक्टर बुध्देश कुमार वैद्य ने विजय सिंह बघेल (मूल पद सहायक शिक्षक उच्च पद प्रभार) शासकीय माध्यमिक विद्यालय अंचला संकुल केन्द्र शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरिया (कालरी) विकासखण्ड करकेली को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की कण्डिका 9 में प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है । निलंबन अविध में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी करकेली जिला उमरिया नियत गया है। विदित हो कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय अंचला के एस.एम.सी. अध्यक्ष, विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं तथा उनके अभिभावकों की शिकायत की जांच संयुक्त जांचदल द्वारा की गई। जांच दल द्वारा श्री विजय सिंह बघेल का कार्य व्यवहार शासकीय नियम प्रक्रियाओं से विपरीत होना पाया गया। जांच दल के प्रतिवेदन अनुसार विजय सिंह बघेल, छात्र एवं अन्य सभी शिक्षकों के साथ अमर्यादित व्यवहार करते हैं, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं। श्री बघेल का कार्य व्यवहार लापरवाही तथा स्वेच्छाकारितापूर्ण होना पाया गया। शिकायत की जांच सही पाये जाने तथा 12 फरवरी को एस.एम.सी. अध्यक्ष की उपस्थिति में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने के कारण विजय सिंह बघेल (मूल पद सहायक शिक्षक उच्च पद प्रभार) का उपरोक्त कृत्य सर्वधा उचित न होकर दण्डनीय है जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की कण्डिका 3 के विरूद्ध कदाचरण की श्रेणी में आता है।
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