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Home मध्यप्रदेश रायसेन

नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

by Manish Gautam Chiefeditor
February 5, 2024
in रायसेन
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नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना
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चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में दोषसिद्धि

नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी को
आजीवन कारावास एवं जुर्माना

माननीय न्यायालय श्रीमान राजीव राव गौतम, अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी शिवराज रायसिक उर्फ शिब्बे, आयु 22 वर्ष, आत्मज गुरदीप उर्फ गुड्डू रायसिक निवासी ग्राम रतनपुर, थाना बाड़ी, जिला रायसेन (म.प्र.) को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4(2) में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्यांचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (2)(v) में आजीवन कारावास, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1)(w)(ii) में 5 वर्ष का कठोर कारावास, भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 450 में 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल 24,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती भारती गेडाम, अति.डीपीओ एवं सहायक पैरवीकर्ता श्रीमती किरण नंद किशोर, एडीपीओ जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 26/03/2023 को करीब दोपहर 02:00 बजे जब पीडिता (उम्र 12 वर्ष) के मम्मी-पापा काम करने गये थे वह घर पर अकेली थी, और दहलान का झाडू लगा रही थी। जब वह नानी के पास जाने के लिये घर का दरवाजा लगा रही थी तभी गांव का शिब्बे उर्फ शिवराज रायसिक वहां आया और उसे घर के अंदर कर लिया जब वह चिल्लायी तो, आरोपी उससे कहने लगा कि अगर वह चिल्लायी तो वह उसे मारेगा, फिर आरोपी उससे दोस्ती करने के लिये पूछने लगा तो पीडिता ने मना कर दिया तब आरोपी ने जबरदस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर आरोपी घर के बाहर निकलकर उससे कहने लगा कि पीडिता नहर की तरफ आ जाए आरोपी वहीं मिलेगा, लेकिन पीडिता नहर की तरफ नहीं गयी और भागकर अपनी नानी के पास खेत पर चली गयी और नानी को सारी बातें बतायी तथा रात को मम्मी-पापा के घर आने पर उन्हें भी घटना के बारे में बताया। दिनांक 27/03/2023 करे पीडिता अपनी मम्मी के साथ पुलिस थाना बाड़ी जिला रायसेन में उपस्थित होकर पुलिस थाना बाड़ी में रिपोर्ट की। थाना बाड़ी में अपराध क्र. 114/2022 पर अभियुक्त़ शिब्बेे उर्फ शिवराज के विरूद्ध भादवि की धारा 450, 376 (3), 506, पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1)(w)(ii), 3 (2)(v), 3 (2)(va) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर अपराध को विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा वैज्ञानिक परीक्षण (डी.एन.ए.) करवाया गया था जिसमें आरोपी के विरुद्ध डी.एन.ए. परीक्षण भी पॉसीटिव पाया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी शिवराज रायसिक उर्फ शिब्बेा, आयु 22 वर्ष, आत्मज गुरदीप उर्फ गुड्डू रायसिक को नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी को आजीवन कारावास एवं 24,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया ।

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

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