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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर जिला दण्डाधिकारी ने आईपीसी की धारा 144 के तहत लगाए प्रतिबंध

by Manish Gautam Chiefeditor
January 22, 2024
in शाजापुर
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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर जिला दण्डाधिकारी ने आईपीसी की धारा 144 के तहत लगाए प्रतिबंध
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रिपोर्टर बब्लू जयसवाल
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना द्वारा जिले में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाये रखने तथा सामान्य जन की सुरक्षा, असामाजिक बाहरी तत्वों पर नियंत्रण तथा साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में आईपीसी की धारा 144 के तहत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सोशल साईट्स- व्हाट्स अप, फेसबुक, इस्टाग्राम, ट्विटर (एक्स) एवं अन्य सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों, चित्रो, वीडियो एवं ऑडियो संदेश का प्रसार पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 19 मार्च 2024 तक प्रभावशील रहेगा।

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था वाट्सअप, फेसबुक यूजर द्वारा कोई ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट जिससे धार्मिक भावना भड़के एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उद्वेलित हो को प्रसारित नहीं करें। वाट्सअप ग्रुप एडमीन तथा ग्रुप से जुड़े यूजर धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्ट को प्रसारित नहीं करें एवं एडमिन ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोकें। ग्रुप के कोई भी सदस्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सहित आगामी त्यौहारों जैसे कि होली, नवरात्री एवं अन्य धार्मिक त्यौहारों के अवसर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने या भड़काने वाला संदेश या फोटो या वीडियो डालता है तो ग्रुप एडमिन की जवाबदारी निर्धारित की जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या चित्र कभी भी फारवर्ड नहीं करें। सोशल मीडिया पर आये संदेश कई बार षड़यंत्र के तहत् भेजे जाते है अत: इन पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के पूर्व इनकी सत्यता की जाँच करने का प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजन के लिये उत्तरदायी होगा।
#collectorshajapur
#shajapur

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