देखे VIDEO शातिर अपराधियों के विरुद्ध जमानत निरस्त कराये जाने एवं सूदखोरी एवं अवैध वसूली ( ब्लैक मेलिंग )
करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही
उज्जैन पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जाकर चिन्हित अपराधिक प्रवृत्ति, सूदखोरी एवं अवैध वसूली
( ब्लैक मेलिंग) करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही लगातार की जा रही है।
इस संबंध मे आम जनता को अवगत कराते हुए, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध शिकायत शांतिदूत हेल्प लाईन
नंबर 7049119001, लैंड लाईन नंबर 0734-2525253, व्हाटसएप नंबर 7587624914 पर जनता से ली जा
रही है।
विगत दिनो में थाना नानाखेड़ा, नागझिरी, नीलगंगा, माधवनगर, महाकाल पर न्यूज चैनल व समाचार पत्रों
में न्यूज न चलाने के एवज में धमकाकर, ब्लैकमेल कर अवैध वसूली करने की शिकायतें आवेदको द्वारा की गई थी।
थानो पर अपराध पंजीबद्ध व विवेचना कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
आज दिनांक को थाना माधवनगर के अपराध क्रमांक- 04/2024 धारा 386,506, 34 भादवि के प्रकरण मे
आरोपी शकील पिता अब्दुल वहाब खान निवासी वसीम नल वाले का मकान गरीब नवाज कालोनी कोट मोहल्ला
उज्जैन को गिरफ्तार किया गया है।
पूर्व में आरोपिया रेखा गोस्वामी पिता भवरगिरी गोस्वामी उम्र 30 वर्ष निवासी अमरसिंह मार्ग फ्रीगंज
उज्जैन को गिरफ्तार किया गया था।
इनके अन्य साथी जो फरार है उनकी तलाश की जा रही है। जिनकी गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रूपये के
ईनाम की उदघोषणा की गई है।
फरार आरोपी अभय पिता जसराम सिंह तिरवार उम्र 56 साल निवासी 261 महाशक्ति नगर उज्जैन
के विरुद्ध विभिन्न थानो मे वर्ष 1987 से लेकर अब तक अवैध वसूली, ब्लैक मेलिंग, मारपीट, हत्या का प्रयास, लूट
एवं डकैती जैसे कुल 25 अपराध जिले के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है तथा आरोपी पूर्व मे ब्लैक मेलिंग एवं डकैती
जैसे गंभीर अपराधों मे सजा काट चुका है।
आरोपी अभय तिरवार संभागीय जनसंपर्क कार्यालय से अधिमान्य पत्रकार न होते हुए भी अवैधानिक रुप
से सामान्य / प्रतिष्ठित व्यक्तियो/ पदाधिकारियों से उद्यापन किये जाने की नियत से समाचार पत्र एवं अभय न्यूज
के नाम से यू-ट्यूब चैनल संचालित कर सहयोगी/ आरोपियों के साथ मिल कर लोगो को ब्लैक मेल करने की
नियत से कई वर्षों से कलुषित मिथ्या पत्रकारिता करता चला आ रहा है।
थाना नीलगंगा पर फरियादी दिलीप कुमार पिता मूलचंद उम्र 44 वर्ष निवासी रेल्वेस्टेशन रोड़ शाजापुर
को आरोपी अभय तिरवार एवं उसके साथियों द्वारा डरा धमका कर चोट पंहुचा कर चैन, नगदी व मोबाईल छीन
लिया था, जिस पर से अपराध क्रमांक-560/2007 धारा 395,397,384,170, 120-बी भादवि का पंजीबद्ध किया
जाकर चालान माननीय न्ययालय पेश किया गया। माननीय सत्र न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को 5 वर्ष की सजा
एवं आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है।
थाना महाकाल पर फरियादी घीसु सिंह पिता रामसिंह उम्र 32 वर्ष निवासी झीझनो जिला झालाबाड
राजस्थान को आरोपी अभय तिरवार एवं उसके साथियों द्वारा फर्जी शासकीय कर्मचारी बन कर अवैध रूप से
डकैती करते हुऐ, पिस्टल अड़ा कर डरा धमका कर फरियादी व उसके साथियों की जेव से रूपये व सामान लूटा
था जिस पर अपराध क्रमांक-407/2007 धारा 395,384,170,120-बी, भादवि का पंजीबद्ध किया जाकर चालान
माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अभय तिरवार को सात साल सश्रम
कारावास एवं अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।


