कटनी।नगर पालिक निगम सीमांतर्गत स्थित सामुदायिक भवनों में वार्डवासियों द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के लिए निगमायुक्त विनोद कुमार शुक्ल ने नगर निगम के आर्थिक हितों को दृष्टिगत रखते हुये सामुदायिक भवनों का किराया निर्धारण करने निर्देश दिये है तथा वार्ड के स्वच्छता पर्यवेक्षकों को सामुदायिक भवनों के संचालन एवं संधारण करने नगर निगम द्वारा सामुदायिक भवन के उपयोग की स्वीकृति उपरांत नगर निगम कोष में राशि जमा होने एवं उपयोगकर्ता द्वारा विद्युत व्यवस्था कराकर लेने के बाद ही सामुदायिक भवन का ताला कार्यक्रम हेतु खोले जाने कहा है। आयुक्त ने कहा कि कार्यक्रम उपरांत सामुदायिक भवन की चाबी वार्ड दरोगाओं के पास रखवायी जाये। देखने में आया है कि सामुदायिक भवनों में कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली जा रही है और ना ही नगर निगम कोष में निर्धारित राशि जमा कराई जा रही है।
निगमायुक्त विनोद कुमार शुक्ल ने नगर निगम के आर्थिक हितों को दृष्टिगत रखते हुये वार्डो में पदस्थ सभी स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने वार्डो में स्थित सामुदायिक भवनों की चाबी नगर निगम के बाजार शाखा में श्री राकेश तिवारी सहायक ग्रेड-3 के पास 24 घंटे के अंदर जमा कराने के निर्देश दिये है तथा नागरिकों द्वारा कार्यक्रम हेतु कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने निर्धारित दर अनुसार नगर निगम कोष में राशि जमा कराने आयोजक द्वारा विद्युत व्यवस्था स्वयं के व्यय से करने के उपरांत ही सामुदायिक भवन के उपयोग हेतु स्वच्छता पर्यवेक्षक बाजार शाखा से चाबी प्राप्त कर ताला खोलने तथा सामुदायिक भवन में कार्यक्रम / आयोजन होने के पश्चात पुनः चाबी बाजार शाखा में जमा करने के निर्देश दिये।


