रिपोर्टर संतोष चौबे
राज्य शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों से अवगत कराने को लेकर गत शुक्रवार को स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम अशोक अवस्थी, तहसीलदार अखिलेश प्रजापति, एसडीओपी एवं थाना प्रभारी सिटी कोतवाली सहित अन्य अधिकारी और धर्मगुरू उपस्थित थे। बताया गया कि लाउड स्पीकर, डीजे के ध्वनि सीमा स्तर से संबंधित शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही सभी धार्मिक स्थलों, अन्य स्थानों, धार्मिक यात्राओं, जुलूस में लाउड स्पीकर व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा।
एसडीएम ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर नियमों के पालन में धर्मगुरुओं की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। सभी धर्मगुरु अपने धार्मिक स्थानों, जुलूस, शोभायात्रा आदि के संबंध में निर्धारित ध्वनि सीमा स्तर का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। उल्लंघन पाये जाने पर नियमों के पालन संबंधी कार्यवाही समान रूप से की जायेगी। इसके अतिरिक्त निगरानी एवं कार्यवाही के लिए उड़नदस्तों का भी प्रयोग किया जायेगा। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा म.प्र. में धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। निर्धारित ध्वनि सीमा स्तर का कड़ाई से पालन कराया जायेगा। इसमें समझाईश के उपरांत भी यदि उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस कार्य हेतु उड़नदस्तों का गठन किया जा रहा है। बैठक में धर्म गुरुओं ने भी अपने सुझाव रखे तथा चर्चा के उपरांत आपसी सहमति से और स्वप्रेरणा से आदेश का पालन करने की सहमति दर्ज की।
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