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Home मध्यप्रदेश सतना

17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक जारी रहेगें धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश बाहर व्यक्तियों का क्षेत्र में प्रवेश और उपस्थिति रहेगी प्रतिबंधित

by Manish Gautam Chiefeditor
November 16, 2023
in सतना
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मतदान समाप्ति तक अनाधिकृत एवं बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक
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17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक जारी रहेगें धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश बाहर व्यक्तियों का क्षेत्र में प्रवेश और उपस्थिति रहेगी प्रतिबंधित
सतना 15 नवंबर 2023/कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विधानसभा क्षेत्र 61 चित्रकूट, 62 रैगांव, 63 सतना, 64 नागौद एवं 67 रामपुर बघेलान के संपूर्ण क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 72 घंटे पूर्व अर्थात् 15 नवंबर की शाम 6 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार ऐसे सभी विशिष्ट व्यक्तियों, राजनैतिक व्यक्तियों, पार्टी कार्यकर्ता, चुनाव कार्यकर्ता एवं अन्य व्यक्ति जो विधानसभा क्षेत्र 61 चित्रकूट, 62 रैगांव, 63 सतना, 64 नागौद एवं 67 रामपुर बघेलान के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहने तथा उनके आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा। यदि वे बाहरी क्षेत्र के हों तो। पुलिस अधीक्षक सतना इस आदेश का पालन करने के लिये अपने स्तर से पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों को निर्देश देना सुनिश्चित करेंगे।

#MPElection2023
#JansamparkMP
Chief Electoral Officer Madhya Pradesh

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