जिले में 15 से 17 तक शुष्क दिवस घोषित
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कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतदान तिथियो को ध्यानगत रखते हुए जिले की सीमा में संचालित मदिरा दुकानो को नवम्बर माह की तिथियां 15 से 17 तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। उपरोक्त शुष्क दिवसो में जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित समस्त कम्पोजिट मदिरा, भांग एवं भांग घोटा दुकानो से परिवहन क्रय, विक्रय तथा जिले में स्थित देशी मदिरा भण्डारागार क्रमशः विदिशा, बासौदा एवं सिरोंज से मदिरा का आयात, निर्यात परिवहन एवं प्रदाय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा जारी शुष्क दिवस आदेश में उल्लेख है बुधवार 15 नवम्बर की सायं छह बजे से शुक्रवार 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक प्रभावशील रहने वाला उक्त आदेश का कढाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधितों को दिए गए है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री भार्गव के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि मतगणना तिथि रविवार तीन दिसम्बर को भी सम्पूर्ण विदिशा जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
Chief Electoral Officer Madhya Pradesh
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