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Home मध्यप्रदेश जबलपुर

घरेलू गैस के सिलेंडरों के दुरुपयोग के विरुद्ध खाद्य विभाग की बड़ी कार्यवाही.

by Manish Gautam Chiefeditor
November 4, 2023
in जबलपुर
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घरेलू गैस के सिलेंडरों के दुरुपयोग के विरुद्ध खाद्य विभाग की बड़ी कार्यवाही.
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घरेलू गैस के सिलेंडरों के दुरुपयोग के विरुद्ध
खाद्य विभाग की बड़ी कार्यवाही.
#JansamparkMP
खाद्य विभाग की टीम द्वारा आज घरेलू प्रवर्ग के गैस सिलेंडर के दुरुपयोग के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई । जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश टांडेकर के अनुसार यादव कालोनी में अमर सिंह यादव के बाड़े में रंजीत सिंह ठाकुर द्वारा संचालित अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर की आकस्मिक जाँच की गई। जाँच के समय रंजीत सिंह द्वारा आटोरिक्शा क्रमांक एम.पी. 20R 4912 में घरेलू प्रवर्ग के गैस सिलेंडर से गैस भरते पाया गया। मौके पर आटोरिक्शा का ड्राइवर चिंटू बर्मन भी मौजूद था।अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर चला रहे रंजीत सिंह ने बताया कि वह हाकरों से घरेलू प्रवर्ग के गैस सिलेंडर खरीद कर मोटर साइकिल क्रमांक MP20 KL9794 में रख कर लाते हैं । फलस्वरूप मौके पर उक्त मोटर साइकिल,ऑटो रिक्शा,एच.पी. कम्पनी का एक घरेलू प्रवर्ग का गैस सिलेंडर, एक रबर पाइप, एक विद्युत मोटर, एक इलेक्ट्रानिक तौल कांटा, दोअग्निशामक यंत्र, एक अमानक रेगुलेटर, जब्त कर मोटर साइकिल एवं आटो रिक्शा को पुलिस थाना लार्ड गंज की अभिरक्षा में तथा अन्य जब्तशुदा वस्तुएँ गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दी गईं।
टीम द्वारा पुराना बस स्टैण्ड स्थित द्वारिका होटल,संचालक-वासुदेव सिंह,की जाँच की गई । जाँच के समय होटल में वाणिज्यिक प्रयोजन से उपयोग हो रहे चार एच.पी.कम्पनी के घरेलू प्रवर्ग के गैस सिलेंडर पाए गए।होटल से उक्त चार सिलेंडर के साथ- साथ दो रेगुलेटर जब्त किए गए।
इसी प्रकार द्वारिका होटल के बगल में संचालित द्वारिका स्वीट्स एंड नमकीन, संचालक नरेंद्र सिंह की आकस्मिक जाँच की गई। जाँच समय होटल में वाणिज्यिक प्रयोजन से उपयोग हो रहे एच.पी. कम्पनी के घरेलू प्रवर्ग के आठ गैस सिलेंडर तथा बिना दस्तावेज के चार व्यवसायिक गैस सिलेंडर पाए गए । फलस्वरूप होटल में पाए गए उक्त समस्त गैस सिलेंडर,पाँच भट्टियाँ तथा रबर पाइप एवं रेगुलेटर आदि जब्त किए गए। दोनो होटलों से जब्तशुदा गैस सिलेंडर एवं अन्य वस्तुएं गैस एजेंसी की सुपुर्दगी दी गईं.
अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर संचालक,आटो रिक्शा ड्राइवर तथा दोनों होटल संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रवृत्त द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
जॉंच की कार्रवाई में जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश टांडेकर,सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे,अनीता सोरते तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संजीव अग्रवाल, रोशनी पांडे,भावना तिवारी एवं कुंजन सिंह शामिल रहे।

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