होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों की देना होगी जानकार
रिपोर्टर संतोष चौबे
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरजिंदर सिंह ने विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सराय अधिनियम 1867 की धारा 8 के तहत जिले के सभी होटल, धर्मशाला, लॉज व सराय में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मालिक एवं प्रबंधक दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करेंगे। सूचना आगामी दिवस शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराना जरूरी है। इस संबंध में जारी आदेश आगामी 5 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा।
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