रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। (गंजबासौदा) माननीय न्यायालय तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीष श्री डी. एस. परमार बासौदा जिला विदिषा द्वारा हत्या करने वाले आरोपीगण 1. देवेन्द्र अहिरवार 2. किरन अहिरवार निवासीगण – बरेठ रोड बासौदा अंतर्गत थाना बासौदा शहर, धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 5000-5000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण मंे पैरवी अपर लोक अभियोजक अखिलेष लाहोरी बासौदा द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला यह है कि, सूचनाकर्ता मकान मालिक द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.01.2020 को उसके मकान के ऊपर वाले कमरे में देवेन्द्र अहिरवार आरोपी पत्नी सहित किराये से रह रहा था। दिनांक 09.01.2020 को आषीष अहिरवार देवेन्द्र अहिरवार (आरोपी) के घर पर आया था, दिनांक 10.01.2020 के दोपहर 01ः30 बजे किरोयदार देवेन्द्र की आपस में लड़ाई-झगड़े व जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तब मकान मालिक अपनी माता के साथ ऊपर गया तो आरोपी का कमरा अंदर से बंद था। जब उसने तथा उसकी माता ने किरायेदार देवेन्द्र अहिरवार को आवाज लगायी व दरवाजा खटखटाया तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तब उसने थाने में सूचना दी। पुलिस के आने पर दरवाजा तोड़ा गया तो उसने देखा कि आषीष अहिरवार मृत अवस्था में पड़ा था। देवेन्द्रे व किरन अहिरवार ने मिलकर हंसिये व चाकू से आषीष अहिरवार की मारपीट कर हत्या कर दी। उक्त पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना मेें लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0