रिपोर्टर सीमा कैथवास
जिले की सीमा में भारी वाहन जिले के मुख्य मार्गों से होकर तेज रफ्तार से गुजरते है। जिससे नवरात्रि एवं दशहरा पर्व के दौरान दुर्घटना की आशंका के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने नर्मदापुरम जिले के नगरीय क्षेत्र में नवरात्रि पर्व के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश को रोके जाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश दिए हैं। 26 अक्टूबर तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री देवेंद्र कुमार सिंह ने शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित किया है। आदेश के तहत नर्मदापुरम जिले के नगरीय क्षेत्रों एवं सलकनपुर धाम जिला सीहोर जाने वाले मार्ग पर नवरात्रि एवं दशहरा पर्व के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ संगठन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 कि तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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