आयोजन की प्रॉपर अनुमति ले ली जाए, जिससे व्यवस्था बनाने में और व्यवस्थित करने में सहूलियत हो-पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन
शांति समिति की बैठक संपन्न
कटनी (09 अक्टूबर) – कलेक्टर अवि प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक अमन चौन व शांति पूर्वक त्योहार मनाने का सर्व सम्मति से निर्णय हुआ। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन भी मौजूद रहे।
बैठक में 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र एवं 23 अक्टूबर को नवमी, जवारे विसर्जन, 24 अक्टूबर को विजयादशमी, 12 नवंबर को दीपावली,12 नवंबर को परीवा, 27 नवंबर को गुरूनानक देव जयंती एवं 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार जि़ले में शांतिपूर्वक मनाये जाने के लिए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन के दौरान समिति के सदस्यों ने बैठक के दौरान अपनी बात रखी। शहर के यातायात को बेहतर और व्यवस्थित रखने के सुझाव दिए गए। इसे और बेहतर करने का प्रयास करने सभी ने सहमती दी। कलेक्टर श्री प्रसाद ने शांति समिति के सदस्यों को बताया कि रैली, जुलुस की परमिशन आवश्यक है,
स्वीकृति के उपरांत ही रैली और जुलूस निकाले जाएं। जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रसाद ने कहा जुलूस निकालने के पूर्व रूट और प्लान ट्राफिक के संबंध में चर्चा की जाना चाहिये और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर ली जाना चाहिये। यहां पर सभी त्यौहार अच्छी तरह से पारंपरिक रूप से हो रहे हैं।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने कहा आजकल त्यौहार, धरना, जुलूस और रैलियां जो भी निकलती है, वह शहर में व्यवस्थित रूप से निकले और उसके लिए जल्द ही आदेश भी जारी किया जायेगा। यदि यह नियोजित तरीके से पुलिस की अनुमति से निकलती हैं, तो आम जनता को उससे कम तकलीफ होती है और बेहतर प्रबंधन भी हो जाता है। जुलूस और रैली यदि कभी निकलती भी है तो उनके साथ के वालंटियर के नाम और वेरिफिकेशन पुलिस को कराएंगे, इससे बेहतर व्यवस्था हो पाएगी।
पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने कहा कि कोई भी जुलूस निकलता हैं, हर जिम्मेदार व्यक्ति, पुलिस-प्रशासन, थाने और संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर लें, इससे बेहतर समन्वय हो जाता हैं। आयोजन की प्रॉपर अनुमति ले ली जाए, जिससे व्यवस्था बनाने में और व्यवस्थित करने में सहूलियत हो जाती हैं। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर कार्यवाही की जाएगी, अनुपयोगी वाट्अप मैसेज फॉरवर्ड करना भी अपराध की श्रेणी में आता हैं। अतः लोग जागरूक हो और इस तरह की कार्यवाही से बचे।
पुलिस अधीक्षक रंजन ने कहा ध्वनि विस्तारक यंत्र के संबंध में कोलाहल अधिनियम अंतर्गत रात में 10 बजे के बाद से कोई भी साउंड बजाना प्रतिबंधित है, इसके अलावा डीजे बजाते समय आवृत्ति और तीव्रता का ध्यान रखा जाये, अन्यथा किसी भी समय डीजे जब्त किया जा सकेगा।
उन्होंने शांति समिति की बैठक में कहा आगे जो भी कार्यक्रम हो, जो भी आयोजन होते हैं, वह व्यवस्थित और सलीके से नियम अनुसार हो, जिससे व्यवस्था और भी बेहतर रहे और प्रशासन भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था कर सके। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव रखे। कलेक्टर श्री प्रसाद ने समिति के सदस्यों से आग्रह किया कि पर्यावरण की दृष्टि से प्रतिमायें मिट्टी की ही बनें। दुर्गा पंडाल के पास साफ-सफाई का दायित्व नगर निगम को सौंपा गया। जबकि शांति व्यवस्था के लिए पुलिस और सड़कों के गढ़डों की भराई का दायित्व पी.डव्ल्यूडी और नगर निगम को निर्देशित किया गया। बिजली विभग को समितियों को अस्थाई विद्युत कनेक्शन देने और सुरक्षा की दृष्टि से यह सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई कि लटकते तारों को व्यवस्थित करें।