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Home मध्यप्रदेश विदिशा

आरोपी गौरव शर्मा के द्वारा आपराधिक न्यास भंग करने के कारण न्यायालय द्वारा 03 वर्ष की सजा से दंडित किया गया।

by Manish Gautam Chiefeditor
September 29, 2023
in विदिशा
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आरोपी गौरव शर्मा के द्वारा आपराधिक न्यास भंग करने के कारण न्यायालय द्वारा 03 वर्ष की सजा से दंडित किया गया।
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रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी

आरोपी गौरव शर्मा के द्वारा आपराधिक न्यास भंग करने के कारण न्यायालय द्वारा 03 वर्ष की सजा से दंडित किया गया।
विदिषा। (गंजबासौदा) माननीय न्यायालय श्रीमान् शषांक सिंह, जेएमएफसी गंजबासौदा द्वारा आपराधिक न्यास भंग करने वाले आरोपी को 03 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया।
अभियोजन का मामला यह है कि, दिनांक 09.06.2014 को कम्पनी केपीटल फाइनेंसिंग सर्विसेज लिमिटेड कार्यालय भोपाल में आरोपी काम करता था। आरोपी ने कम्पनी की संपत्ति बेईमानी से दुर्विनियोग किया और कम्पनी की वैध संपत्ति के साथ छल किया गया। फरियादी विपिन पुरोहित के नगद 6,80,000 रूपये को बेईमानी से ले जाकर छल किया। उक्त घटना के संबंध में फरियादी विपिन पुरोहित के द्वारा एक लेखीय आवेदन आरोपी के विरूद्ध दिया था, जिस पर से थाना नटेरन के अप0 क्र0 126/14, धारा 406, 408, 418, 420 भादवि में जांच एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण में एडीपीओ दिनेष कुमार असैया के द्वारा पैरवी की गई तथा उनके द्वारा बताया गया कि माननीय न्यायालय श्रीमान् शषांक सिंह, जेएमएफसी गंजबासौदा जिला विदिषा ने विचारण उपरांत दस्तावेजी साक्ष्य एवं साक्षीगणों के कथनों से मामला प्रमाणित हुआ था। दिनांक 26.09.2023 को अपने निर्णय में आरोपी गौरव शर्मा को 03 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया।

 

मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा

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