रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में वृत्त नर्मदापुरम अ में आबकारी दल द्वारा मुखबिर की सूचना पर चक्कर चौराहा बाबई रोड पर नाकाबंदी कर संदेह के आधार पर एक बिना नंबर की स्कूटी को रोक कर तलाशी ली । तलाशी में दो थैलो मे 295 पाव देशी सादा शराब जप्त कर कुल मात्रा 53.1 लीटर होने पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34.2 (क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह शराब शहर में अवैध रूप से विक्रय करने के उद्देश्य से लाई जा रही थी । आरोपी राजेंद्र विश्वकर्मा पिता महेंद्र विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी टंकी मोहल्ला रायपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । जप्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत एक लाख 25 हज़ार रुपए मूल्य की बताई गई है । कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सुयश फौजदार,आबकारी मुख्य आरक्षक रामदत्त शर्मा, आरक्षक नर्मदा प्रसाद मेहरा, विकास लोखंडे, धर्मेंद्र वारंगे, राजा सैनी एवं नगर सैनिक मोहन यादव का योगदान रहा । उल्लेखनीय की प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नर्मदा नदी के दोनों और 5 किलोमीटर के दायरे में शराब के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। नमामि देवी नर्मदा यात्रा के दौरान होशंगाबाद से नर्दापुरम हो चुके शहर में भी शराब विक्रय पर प्रतिबंध लगा हुआ है जिसके बाद से ही शराब ठेकेदारों के संरक्षण में रसूखदार शराब माफिया हावी हो चुके हैं जिनके द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में लाखों रुपए की अवैध शराब की सप्लाई धड़ल्ले से की जाती है, जो की राजनीतिक रूप से भी रसूखदार हैं, भारी दबाव के बीच कार्यवाही भी पकड़े गए आरोपी व्यक्ति तक सीमित होकर रह जाती है और विभागीय कार्यवाही दबाव और राजनीतिक उठापटक के बीच आरोपी तक सीमित होती है।