सेंटपॉल स्कूल का संचालन पर नगर निगम व शिक्षा विभाग की बड़ी कारवाई,जिला शिक्षा अधिकारी ने भी निष्कासित छात्रों को एडमिशन देने में लापरवाही बरतने पर थमाया नोटिस; जानिए पूरा मामला । सिविल लाइन क्षेत्र स्थित सेंटपॉल स्कूल प्रबंधन के द्वारा फायर सर्टिफिकेट को लेकर बरती जा रही लापरवाही के कारण नगर निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ला ने फायर एनओसी न होने के चलते स्कूल के संचालक पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
फायर सेफ्टी का हवाला देते हुए नगर निगम आयुक्त ने स्कूल संचालन पर लगाई रोक
इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के द्वारा गत दिवस सेंटपॉल स्कूल से निष्कासित किए गए एक छात्र और छात्रा को पुनः स्कूल में एडमिशन देने के आदेश जारी किए थे लेकिन डीईओ के आदेश जारी करने के बाद भी स्कूल प्रबंधन निष्कासित छात्रों को स्कूल में प्रवेश देने से इंकार कर रहा है। जिसके चलते आज जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
जारी किए गए आदेश में निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ला ने कहा कि नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीडी अग्रवाल वार्ड क्रमांक 25 में संचालित सेंटपॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन को नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग _4 कंडिका 1.2 के तहत आने वाले भवनों में अग्निशमन उपकरण की स्थापना करते हुए मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के आदेश के अनुक्रम में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे।