नर्मदापुरम । माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अंशुल चंद्रा,
सोहागपुर द्वारा प्रकरण क्र. आरसीटी 29/19 अपराध क्र. 61/19 में आरोपी शब्दर शाह पिता गफूर शाह, उम्र-30 वर्ष, थाना-सोहागपुर, तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम् को धारा-354, 509 भा.दं.वि. की धारा में अभियुक्त को 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं कुल 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
प्रकरण में श्रीमान जिला अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम् राजकुमार नेमा ने बताया कि अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि घटना दिनांक 04 फरवरी 2019 शाम 07:45 बजें को अभियोक्त्री अपनी बहन के साथ बाहर खड़ी होकर बात कर रही थी तभी आरोपी पीछे से मोटर साईकिल से आया और उसकी पीठ पर बुरी नियत से हाथ फेरा और बुरे-बुरे कमेंट करते हुए बोला कि तुझे मजा चखाता हूॅं। अभियोक्त्री चिल्लाई तो उसका भाई और उसका दोस्त मौके पर आ गया और उन्हे आता देख आरोपी मोटर साईकल लेकर भाग गया। फिर अभियोक्त्री ने थाना जाकर अभियुक्त शब्दर शाह के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी। इसके पश्चात माननीय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका विचारण पूर्व होकर साक्षीगण के कथनों के आधार पर दोषी पाते हुए माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहागपुर द्वारा दोषी पाते हुए आरोपी को उक्त दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी/पैरवीकर्ता श्रीमति अनीशा खान, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सोहागपुर द्वारा की गयी। उक्त जानकारी दिनेश कुमार यादव, मीडिया प्रभारी, डीपीओ कार्यालय, नर्मदापुरम् द्वारा प्रदान की गई हैं ।


