• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Wednesday, March 11, 2026
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश रायसेन

पुलिस के कार्य में बाधा डालने व चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को 6 माह का कारावास

by Manish Gautam Chiefeditor
August 22, 2023
in रायसेन
0
पुलिस के कार्य में बाधा डालने व चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को 6 माह का कारावास
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी

माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी प्रेमलता पति मुन्नालाल अहिरवार उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम गायब्यान, थाना उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 को धारा 332 भा.द.वि. में 06 माह का साधारण कारावास से दण्डि‍त किया गया।

इस मामले में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अभियोगी/आहत आरक्षक क्रमांक 13 हाकम सिह ने आरक्षी केन्द्रा उदयपुरा में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी की दिनांक 20/06/2012 को वह प्रकरण क्रमांक आर.टी. 437/12 का वारंट मुन्नालाल पिता हल्कु हरिजन को न्यायालय उदयपुरा हमराज स्टाफ आरक्षक क्र. 617 महेंद्र परते सैनिक क्र.129 कमल सिंह के साथ लेकर न्यायालय में पेश करने गया था, न्यायालय के समक्ष वारंटी को जेल दाखिल करने हेतु न्यायालय से बाहर पहुंचे तो वहां वारंटी की पत्नि अभियुक्त प्रेमलता खडी हुई थी तो वारंटी मुन्नालाल चिल्ला चोट करने लगा एवं वारंटी की पत्नि अभियुक्त प्रेमलता उन लोगों से झूम गई एवं हाथ मुक्कों से मारपीट कर अपने पति को छुडाने का प्रयास करने लगी एवं फरियादी के बायें कंधे पर वुरी तरह से काट दिया एवं मुंह व हाथों में नाखून से नोच दिया एवं कमल सिंह को थप्पडों से मारा एवं मां बहन की गलियां देते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाली।

विचारण उपरांत माननीय न्या यालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय दिनांक 16/08/2023 को आरोपी प्रेमलता पति मुन्नालाल अहिरवार उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम गायब्यान, थाना उदयपुरा जिला रायसेन म0प्र0 को धारा 332 भा.द.वि. में 06 माह का साधारण कारावास से दण्डि‍त किया गया।

श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

Share this:

  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

Like this:

Like Loading...
Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
पुलिस के कार्य में बाधा डालने व चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को 6 माह का कारावास

छेडछाड करने वाले आरोपी को हुई 3 वर्ष की सजा

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

%d