रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम । जिला नर्मदापुरम में आबकारी अधिनियम 1915 की धारा (34)(2) के तहत जप्त राजसात 19 वाहनों की नीलामी हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। जारी विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि दिनांक 08.08.2023 को समय 04.00 बजे से श्री नीरज सिंह, कलेक्टर जिला नर्मदापुरम द्वारा गठित समिति डीके सिंह, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला-नर्मदापुरम की अध्यक्षता में सदस्य/सचिव अरविंद सागर, जिला आबकारी अधिकारी जिला-नर्मदापुरम तथा समिति के सदस्यों एवं उपस्थित टेण्डरदाताओं के समक्ष कार्यालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम कार्यवाही सम्पन्न हुई। राजसात 19 वाहनों में से 04 वाहनों हेतु निर्धारित कुल आफसेट प्राईज राशि रुपये 53000/- के विरुद्ध राशि रुपये 60200/- के ऑफर प्राप्त हुए हैं, जो निर्धारित ऑफसेट मूल्य से 13.58 प्रतिशत अधिक प्राप्त हुआ है। नीलामी से शेष रहे 15 वाहनों की पुनः नीलामी हेतु विज्ञप्ति जारी कर समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाकर नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। नर्मदापुरम में आबकारी अधिनियम 1915 की धारा (34)(2) के तहत जप्त राजसात 19 वाहनों की नीलामी हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। जारी विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि दिनांक 08.08.2023 को समय 04.00 बजे से श्री नीरज सिंह, कलेक्टर जिला-नर्मदापुरम द्वारा गठित समिति श्री डी.के.सिंह, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला नर्मदापुरम की अध्यक्षता में सदस्य/सचिव श्री अरविंद सागर, जिला आबकारी अधिकारी जिला-नर्मदापुरम तथा समिति के सदस्यों एवं उपस्थित टेण्डरदाताओं के समक्ष कार्यालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम कार्यवाही सम्पन्न हुई। राजसात 19 वाहनों में से 04 वाहनों हेतु निर्धारित कुल आफसेट प्राईज राशि रुपये 53000/- के विरुद्ध राशि रुपये 60200/- के ऑफर प्राप्त हुए हैं, जो निर्धारित ऑफसेट मूल्य से 13.58 प्रतिशत अधिक प्राप्त हुआ है। नीलामी से शेष रहे 15 वाहनों की पुनः नीलामी हेतु विज्ञप्ति जारी कर समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाकर नीलामी की कार्यवाही की जाएगी।