कटनी (31 जुलाई) – सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शासकीय उचित मूल्य दुकान पटीराजा के विक्रेता गंगाराम पटेल द्वारा दुकान संचालन में अनियमितता बरतते हुए 9 लाख 94 हजार 429 रूपये मूल्य के खाद्यान्न सामग्री खुर्द-बुर्द के आरोप में सोमवार को पुलिस थाना बाकल में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
उल्लेखनीय है कि जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश और सतत निगरानी के बाद आई सक्रियता से गरीबों के खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने वाले राशन दुकान के विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही और एफआईआर दर्ज करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश के बाद सोमवार को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पियूष कुमार शुक्ला ने बाकल पुलिस थाना में ग्राम पटीराजा 4205019 के राशन दुकान विक्रेता गंगाराम पटेल निवासी कूड़ा के विरुद्ध थाना बाकल में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
दर्ज कराई गई एफआईआर में उल्लेखित किया गया है, कि विक्रेता गंगाराम पटेल द्वारा बदनियत व लापरवाही कर शाकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम पटीराजा से खाद्यान सामग्री गेहूं 87.28 क्विंटल, चावल 270.03 क्विंटल, नमक 6.86 क्विंटल, शक्कर 0.29 क्विंटल और मूंग 5.36 क्विंटल कम पायी गई। अपयोजित समग्री का कुल बाजार मूल्य 9 लाख 94 हजार 429 रूपये है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बहोरीबंद द्वारा पत्र के माध्यम से कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा अनुमोदित पत्र मे संलग्न जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गए। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र व संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के दौरान विक्रेता गंगाराम पटेल का कृत्य प्रथम दृष्टया आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत घटित करना पाये जाने से सेल्समैन गंगाराम पटेल निवासी कूड़ा के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा ग्राम पंचायत पटीराजा के पात्र हितग्राहियों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर तहसील बहोरीबंद की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित इमलिया द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पटीराजा की जांच विक्रेता गंगाराम पटेल की उपस्थिति मे की गई। भौतिक सत्यापन के दौरान गेहूं 87.28 क्विंटल, चावल, 270.03 क्विंटल, नमक 6.86 क्विंटल और शक्कर 0.29 क्विंटल, मूंग 5.36 क्विंटल कम पाई गयी। इसके साथ ही पात्र हितग्राही परिवार को वितरित की गयी सामग्री की पी.ओ.एस मशीन से पावती नहीं दिये जाने, सामग्री का वितरण दिन उपरांत किये जानें व माह अक्टूबर 2022 एवं पूर्व माहों में अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना अंतर्गत गेंहू 14 किलोग्राम, चावल 21 किलोग्राम प्रतिपरिवार एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत चावल 05 किलोग्राम प्रति सदस्य वितरण करने तथा प्राथमिकता परिवार को गेंहूॅ 02 किलोग्राम, चावल 03 किलोग्राम प्रति सदस्य तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्ंतर्गत चावल 5 किलोग्राम प्रति सदस्य वितरण करने के शासन के निर्देश का अनुपालन विक्रेता के द्वारा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त विक्रता के द्वारा माह अगस्त 2022 में 26 दिवस माह सितंबर 2022 में 7 दिवस, माह अक्टूबर मे केवल 11 दिवस दुकान खोली जाकर शत प्रतिशत हितग्राहयों को सामग्री का वितरण भी नहीं किया जाना पाया गया।
इस प्रकार दुकान में सामग्री की उपलब्धता के बावजूद विक्रेता द्वारा शेष हितग्राहियों को उसी माह में सामग्री प्राप्त करने से वंचित रखनें पर शासकीय उचित मूल्य दुकान पटीराजा के विक्रेता गंगाराम पटेल के द्वारा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 10(3), 11 (1) 11 (3), 11 (8), 13 (2) व 18 का स्पष्ट उल्लंधन किया गया जो इसी नियंत्रण आदेश की कण्डिका 16 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियिम की धारा (3/7) के तहत दण्डनीय अपराध कारित होने से शाकीय उचित मूल्य दुकन के विक्रेता गंगाराम पटेल के विरूद्ध सोमवार 31 जुलाई को थाना बाकल में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।