बलात्कार करने वाले आरोपी को हुई 20 वर्ष का सश्रम कारावास
जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी एडीपीओ भोपाल द्वारा बताया कि आज दिनांक 26/07/2023 माननीय 19वे अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती रश्मि मिश्रा, भोपाल के द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र मालवीय धारा 376(3), 342, 506 भादवि में के अपराध में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी धर्मेन्द्र मालवीय को धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड व 342 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड व धारा 506 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड कुल 6 हजार रू. का अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति पटेल एवं श्रीमती वर्षा कटारे द्वारा पैरवी की गई है ।
घटना का संक्षिप्त विवरण :- दिनांक 28/08/2019 को अभियोक्त्री अपनी दादी के साथ थाना टी.टी.नगर, भोपाल में उपस्थित होकर रिपार्ट कि उसके पडोस में रहने वाला आरोपी धर्मेन्द्र द्वारा दिनांक 27/08/2019 को रात मे करीब 02 बजे से 03 बजे के बीच अभियोक्त्री अपने घर के बाहर बने बाथरूम में बाथरूम कर वापस घर के अंदर आ रही थी तभी आरोपी धर्मेन्द्र उसके पीछे से आया और उसका मुँह दबाकर उसे अपने घर के बाहर बने बाथरूम में ले गया और बाथरूम का दरवाजा बन करके अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया और चाकू दिखाकर बोला कि अगर यह बात किसी को भी बताई तो उसकी गर्दन काट देगा, आरोपी अभियोक्त्री को वही छोडकर भाग गया और अभियोक्त्री कपडे पहन कर घर आई। डर के कारण अभियोक्त्री ने रात मे घटना किसी को नही बताई सुबह अभियोक्त्री ने उक्त घटना अपनी माता और दादी को बताई और उनके साथ जाकर थाना टी.टी.नगर मे घटना की पंजीबद्ध कराई उक्त घटना के आधार पुलिस थाना द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य, तथ्यों, वस्तुओं व दस्तोवजों एवं तर्को से सहमत होते हुये आरोपी धर्मेन्द्र मालवीय को धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड व 342 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड व धारा 506 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड कुल 6 हजार रू. का अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया ।
पैरवीकर्ता अधिकारी
दिनांक 26.07.2023 श्रीमती दीप्ति पटेल एवं श्रीमती वर्षा कटारे
विशेष लोक अभियोजक, भोपाल
7587603226