कटनी नगर निगम सीमा के अंतर्गत शासकीय एवं निजी भूमि स्वामित्व की संपत्तियों मैं लगाए गए पोस्टर बैनर फ्लेक्स मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 एवं संपत्ति विरूपण नियम 3 के अंतर्गत आपराधिक श्रेणी एवं जुर्माना की श्रेणी में आता है जिसे बलपूर्वक हटाए जाने का प्रावधान है। निगमायुक्त सत्येंद्र सिंह धाकरे ने बताया कि शासकीय एवं निगम स्वामित्व की भूमि तथा निजी भूमि एवं भवन के स्वामियों को आम सूचना के माध्यम से पूर्व में जानकारी दी जा चुकी है। लेकिन अभी तक उनके द्वारा फ्लेक्स बैनर नहीं हटाए गए। जिसके तहत निगमायुक्त ने सभी जिम्मेदारों को तीन दिवस के अंदर स्वयं फ्लेक्स बैनर पोस्टर आदि अलग करने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने कहा कि संबंधितों द्वारा बिना अनुमति लगाए गए फ्लेक्स बैनर हटाने की कार्रवाई स्वयं नहीं की गई। तो नगर निगम द्वारा उक्त कार्रवाई की जावेगी। और उसमें आने वाली संपूर्ण क्षतिपूर्ति भूमि भवन स्वामी से वसूल की जाएगी।
इसके लिए नगर निगम सीमा में लगे हुए होर्डिंग फ्लेक्स बैनर को हटाने 18 जुलाई को प्रातःदस बजे से निगमायुक्त के निर्देश पर नगर निगम में अधिकारियों के दल का गठन किया गया है।जो कि कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।


