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Home मध्यप्रदेश नर्मदापुरम

शराब तस्करी के आरोपी छत्रपाल राजवंशी एवं विवेक खरे को एक – एक वर्ष की कारावास की सजा के साथ-साथ 25000-25000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया गया

by Manish Gautam Chiefeditor
July 5, 2023
in नर्मदापुरम
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शराब तस्करी के आरोपी छत्रपाल राजवंशी एवं विवेक खरे को एक – एक वर्ष की कारावास की सजा के साथ-साथ 25000-25000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया गया
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रिपोर्टर सीमा कैथवास

नर्मदापुरम। इटारसी के शराब तस्कर छत्रपाल राजवंशी एवं विवेक खरे को न्यायालय द्वारा आबकारी विभाग नर्मदापुरम के कायम प्रकरण में मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत एक 1- 1वर्ष की सजा एवं 25-25 हजार रुपए जुर्माना
की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि दिनांक 9.7.2020 को मुखबिर की सूचना के आधार पर बुधवाडा नहर पुलिया के पास नर्मदापुरम में आबकारी टीम नर्मदापुरम द्वारा नाकेबंदी करने पर आरोपी छत्रपाल राजवंशी पिता मूलचंद राजवंशी जाति कुच बदिया उम्र 33 वर्ष निवासी भाट मोहल्ला गांधी नगर इटारसी एवं विवेक खरे पिता जगदीश प्रसाद खरे जाति बसोड़ और उम्र 28 साल निवासी शंकर मंदिर के पास डोलरिया रोड मेहरागांव इटारसी द्वारा एक टाटा इंडिका इंडिगो कार से 7 पेटियों में देशी-विदेशी शराब कुल 62.28 लीटर परिवहन करके नर्मदापुरम की ओर लाई जा रही थी। जिसे रोककर बुधवाडा नहर पुलिया के पास रोका गया था एवं आरोपियों से शराब जप्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क एवं 34(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर शराब एवं शराब परिवहन में प्रयुक्त कार को जब्त कर प्रकरण अपराध क्रमांक 77 / 20 कायम कर प्रकरण की विवेचना पश्चात माननीय न्यायालय सीजेएम महोदय नर्मदापुरम के न्यायालय में पेश किया गया था। वाहन के राजसात की कार्रवाई माननीय कलेक्टर न्यायालय में की गई थी। माननीय न्यायालय में प्रकरण विचारण पश्चात आज 5 जुलाई 2023 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नर्मदापुरम द्वारा इस प्रकरण में फैसला सुनाया गया ।जिसमें शराब तस्करी के आरोपी छत्रपाल राजवंशी एवं विवेक खरे को एक-एक वर्ष की कारावास की सजा के साथ-साथ 25000, 25000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया गया । उक्त प्रकरण की संपूर्ण विवेचना आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त नर्मदापुरम ए वासुदेवाचार्य त्रिपाठी द्वारा की गई थी । जबकि न्यायालय में इस प्रकरण की शासन की तरफ से पैरवी एडीपीओ अरुण पठारिया द्वारा की गई । जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर द्वारा बताया गया कि जिला नर्मदापुरम में अन्य कई आबकारी अधिनियम 34( 2) के गंभीर मामले माननीय न्यायालय में विचारण के अंतर्गत है ।

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