रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन द्वारा आरोपीगण असलम खां आ. मोहम्मद खां उम्र 40 वर्ष एवं जीनत उर्फ मुबीना बी पति असलम खां उम्र 27 वर्ष हाल निवासी अशोक नगर रायसेन म.प्र. को धारा 380, 454 भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200-200 रूपए अर्थदण्ड् से दण्डि त किया गया।
इस प्रकरण में राज्य की ओर से सुश्री नेहा दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी अपने ससुराल नकतरा गया था घर मे ताला लगाकर घर की रखवाली के लिये चाबी अपनी माँ नन्नी बाई को दिया था । जिसने दिनांक 13/09/22 को 11 बजे कंट्रोल से राशन लेने गई थी 12 बजे करीब वापस घर आई तो फोन लगाकर बताई कि घर मे चोरी हो गई है । तब फरियादी नकतरा से घर आया तो देखा कि घर का दरवाजा का ताला टूटा पड़ा था। घर मे रखी पलंग पेटी एवं अन्य लोहे की पेटी मे रखे सामान बिखरे पड़े थे। नगदी 26000/- रुपये , चांदी के पायल , करधौनी ,कंगन ,बच्चों की पायल व पट्टी व सोने के चार गुरिया पुराने इस्तेमाली व खाने का सामान भी नही मिले कोई अज्ञात चोर दिन मे घर का ताला तोड़कर अंदर घुसकर चोरी कर ले गया है जेबर सामने आने पर मैं व मेरी पत्नि पहचान लेंगें ।
फरियादी द्वारा थाना रायसेन में सूचना दी गई। थाना कोतवाली रायसेन में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। अन्यव अनुसंधान पश्चात यह अभियोग पत्र न्यांयालय में प्रस्तुत किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0
