कटनी( 01 जून )- कलेक्टर अवि प्रसाद ने ‘लल्लू भैया की तलैया’ से संबंधित प्रकाशित और सोशल मीडिया में प्रचलित खबरों पर संज्ञान लेते हुए निगमायुक्त को निर्माण एवं विध्वंस नियम तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम व प्रावधानों के तहत स्थानीय निकाय को सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने निर्देशित किया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने निगमायुक्त को निर्देशित किया है, कि ”लल्लू भैया की तलैया“ पर स्थित जल स्रोत में मलवा, ठोस अपशिष्ट डाले जाने व अतिक्रमण करने के कारण प्रदूषित होकर विलुप्त होने की कगार पर है। इस आशय के प्रकाशित समाचर पर संज्ञान लें। कलेक्टर ने कहा है कि निर्माण एवं विध्वंस नियम 2016 के नियम 6 के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण (नगर पालिक निगम) का दायित्व है, कि वह संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का उचित प्रबंधन करें।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने नियमों का उल्लेख करते हुए निगमायुक्त को कहा है, कि इसी प्रकार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत 15(छ) के अनुसार स्थानीय निकाय (नगर पालिक निगम) का दायित्व है, कि वह अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं को निर्देशित करें, कि अपशिष्ट सार्वजनिक स्थानों व कुंडों में नहीं फेंके जाएं। अतः नियमों के परिपेक्ष्य में स्थानीय निकाय को प्रदत्त अधिकार के तहत ‘लल्लू भैया की तलैया’ मामले में नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जाय।


