रिपोर्टर भुवनेश्वर केवट
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने कार्यालय कलेक्टर परिसर जिला मण्डला में कानून व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत एक ही स्थान पर 4 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ एकत्र होना प्रतिबंधित किये जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि कलेक्टर कार्यालय परिसर मण्डला में विभिन्न संगठनों, धार्मिक, सामाजिक जुलूस के प्रदर्शन, धरना, रैली आदि के प्रयोजन में 4 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र होने में प्रतिबंध रहेगा।