रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। अधिवक्ता 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक सफेद शर्ट, काला/ सफेद/ धारीदार/ या ग्रे कलर का पेंट पहनकर और एडवोकेट बैंड बांधकर न्यायालयों में पैरवी कर सकेंगे, उनके लिए पैरवी करते हुए काला कोट पहनना अनिवार्य नहीं होगा। जिला अधिवक्ता संघ सचिव मनोज जराठे ने बताया कि भीषण गर्मी में अधिवक्ताओं को काला कोट पहनकर पैरवी करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। संघ ने इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को पत्र लिखकर राहत देने की मांग की थी। संघ की मांग पूरी करते हुए परिषद ने बुधवार को इसके आदेश जारी कर दिए। श्री जराठे ने बताया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं को यह राहत नहीं मिलेगी। गर्मी के तेवर देखते हुए राज्य अधिवक्ता परिषद ने अधिवक्ताओं को बड़ी राहत दी है। वही मध्यप्रदेश में कई तहसील व जिला न्यायालयों में अधिवक्ताओं के बैठने तक की जगह नहीं है।
