रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। सहा.जि.लो.अभि.अधि./मी.प्रभा.,ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि, अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी अनीता यादव ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि घटना दिनांक 29.11.2018 को दोपहर 1:30 बजे उसे पता चला कि उसके पति से खेत की मेड़ काटने पर विवाद हो गया है और उसके पति की मारपीट कर रहे है तब वह उसके पति को देखने गई तो फूलचंद्र यादव, सरदार यादव एवं प्रहलाद यादव उसके पति की मारपीट लाठियों से कर रहे थे तब उसके ससुर बीच बचाव कर रहे थे फिर डायल 100 गाड़ी आ गई थी उसी से उसके ससुर व पति दोनो थाना रिपोर्ट करने चले गये थे। उसके बडखेडा हार के खेत में प्रहलाद, फूलचंद तथा सरदार यादव के ढोर उसकी धान चर रहे थे वह उनको खेत से रगड़कर बाहर कर रही थी तब दोपहर करीब 02:00 बजे के लगभग सरदार यादव बोला ढोर क्योह हाकती हों तो फरिॅयादी बोली कि अभी तो उसके पति की मारपीट किये हो। अब उसकी फसल भी चरा लोगे इसी बात पर से फूलचंद मा की अश्लीाल गाली देते हुये बोला ज्यादा बोलती है और फावडा जो हाथ में लिये था उसे मारा जो उसने हाथ से पकड़ा तो उसके दाहिने हाथ के गवा में लगा, खून बहने लगा। फिर सरदार यादव जो हाथ में कुल्हाड़ी लिये था उसे मारा तो उसने उसके बायें हाथ के गया में लगी खून बहने लगा फिर प्रहलाद यादव आया उसके बाल पकड़कर उसे जमीन में पटककर लात घूसों से मारपीट कर रहा था और तीनों लोग मा की अश्लील गाली देते हुये कह रहे थे कि अगर रिपोर्ट करने गई तो तो जान से मारकर फेंक देंगे। फरियादी की उक्त आशय के रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र रैपुरा में अपराध क्रमांक 207 / 2018 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भादस पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किया तथा विवेचना पूर्ण करने के उपरांत अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण का विचारण न्यायालय श्रीमान पंकज कुमार श्रीवास्तव न्यायिक दण्डाधिकारी,प्रथम श्रेणी तह. पवई के न्यायालय में हुआ। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक-दृष्टांतों के आधार पर माननीय न्यायालय से, अभियुक्तगण को कठोर दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन के तर्कों से, सहमत होते हुए माननीय न्या्यालय के द्वारा अभियुक्तगण–1. सरदार यादव पुत्र रामचरण यादव उम्र- 33 वर्ष 2. प्रहलाद यादव पुत्र रामचरण यादव उम्र- 40 वर्ष 3. फूलचंद्र यादव पुत्र रामचरण यादव,उम्र-36 वर्ष, निवासी-इमलिया, थाना-रैपुरा, जिला-पन्ना को धारा 323/34 भादवि के आरोप में क्रमश: न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदण्ड. अर्थदण्ड के व्यातिक्रम पर क्रमश: 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी, श्री रोहित गुप्ता, सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।
(ऋषिकांत द्विवेदी)
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जिला पन्ना (म.प्र.)