रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिशा। माननीय न्यायालय सुश्री पलक राय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा
छेड़छाड़ एवं मारपीट करने वाले आरोपी दीपक गिर उम्र- 23 वर्ष निवासी- जिला विदिषा को धारा 354 में 01 वर्ष कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती गार्गी झा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि, अभियोक्त्री घटना दिनंाक 27.01.2016 के दिन तीन बजे हैडपंप पर पानी भरने गयी थी, वहीं पास में आरोपी खड़ा था जो उसे अष्लील इषारे कर रहा था तो अभियोक्त्री पानी भरकर घर पर गई एवं अपने पिता को बताया तो उन्होंने आरोपी को समझाया था। घटना दिनांक को सुबह 6 बजे करीब अभियोक्त्री नल पर पानी भरने गई तो आरोपी ने अभियोक्त्री के हाथ पकड़ लिये एवं उसके साथ मारपीट की जिसकी सूचना ने अभियोक्त्री ने घर अपने पिता और भाई को दी। ओर उनके साथ जाकर अभियुक्त के विरूद्ध थाना गुलाबगंज में रिपोर्ट दर्ज करवायी। पुलिस द्वारा प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
(श्रीमती सपना दुबे) सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा