रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। (लटेरी) माननीय न्यायालय श्री रईस खान अपर सत्र न्यायाधीष लटेरी ने वन विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वाले एवं पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले अभियुक्तगण 1. आमिर 2. रवि 3. हेमराज अंतर्गत थाना मुरवास, धारा 333/34 (2 काउण्ट) भादवि में 05-05 वर्ष की सजा से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक हरिराम कुष्वाह द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला यह है कि, सहायक उपनिरीक्षक गोपालसिंह के द्वारा थाना मुरवास में दिनांक 29.10.2018 को रिपोर्ट की गई कि, ग्राम बलरामपुर के पास शासकीय वन विभाग की भूमि में अतिक्रमण करने वालों को रोकने के लिये गये तो वन विभाग की शासकीय भूमि में अभियुक्तगण द्वारा एक लाल रंग का मैसी ट्रेक्टर शासकीय भूमि की हकाई कर रहा था। जिन्हें जमीन की हकाई करने का मना किया तो ट्रेक्टर चालक अभियुक्त आमिर नहीं माना और दो अन्य अभियुक्त रवि व हेमराज द्वारा वनकर्मियों को अष्लील गाॅलियां देने लगे। गालियां देने से मना करने पर आरक्षक महेष धापानी एवं सहायक उपनिरीक्षक गोपालसिंह राजपूत के साथ डण्डों से मारपीट कर घोर उपहति कारित की गयी थी। जिसका प्रकरण न्यायालय श्री रईस खान, अपर सत्र न्यायालय लटेरी में गतिषील रहा एवं अभियोजन की संपूर्ण साक्ष्य उपरांत उभयपक्षों के तर्क सुने जाकर दिनांक 13.02.2023 को निर्णय घोषित करते हुये अभियुक्तगण को धारा 333/34 (2 काउण्ट) भादवि में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से हरिराम कुषवाह अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन का संचालन किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा