जबलपुर, 10 फरवरी, 2023 कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन ने आज विकास यात्रा के दौरान हर पात्र व्यक्तियो को लाभांवित करने तथा डोर-टू-डोर सर्वे करने के लिये जबलपुर जनपद के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों की सर्वे प्रशिक्षण पंडित लज्जा शंकर झा शासकीय मॉडल स्कूल में आयोजित की। प्रशिक्षण के दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना, एसडीएम श्री पीके सेन गुप्ता, तहसीलदार व जनपद सीईओ सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व पटवारी, सचिव, रोजगार सहायक उपस्थित थे। प्रशिक्षण के दौरान सभी को सर्वे प्रपत्र व विकास यात्रा की चेक लिस्ट देकर कहा गया कि विकास यात्रा के दौरान हर गांव में घर-घर सर्वे कर पात्र हितग्राहियों को लाभांवित करें और यदि कोई शासन की योजनाओं से वंचित रह गये हैं तो उन्हें लाभांवित करने के लिये सर्वे पत्र में नाम दर्ज करें, आवेदन लें और पोर्टल पर एंट्री करें। इस दौरान कहा गया कि फौती व अविवादित नामंतरण, अविवादित बंटवारा, सीमांकन, सीएम किसान कल्याण, पीएम किसान समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना अंतर्गत आबादी पट्टा व नगरीय क्षेत्रों में धारणाधिकार, ग्रामीण पथ विक्रेता, पीएम स्वनिधि योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, कल्याणी पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या अभिभावक पेंशन, 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग बौद्धिक दिव्यांग के लिये आर्थिक सहायता, कल्याणी विवाह सहायता, दिव्यांग छात्रवृत्ति, नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन, नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन जीवन निर्वाह भत्ता, नि:शुल्क कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण, आयुष्मान कार्ड, जननी व प्रसूति सहायता योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, भवन संनिर्माण श्रमिकों का पंजीयन, संबल में अनुग्रह सहायता, पात्रता पर्ची, किसान क्रेडिट कार्ड, मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड व मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि जननी सुरक्षा प्रसूति सहायता व लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ आशा कार्यकर्ता के द्वारा सुनिश्चित करें। भवन संनिर्माण श्रमिकों के पंजीयन में श्रमिक का स्वघोषणा पत्र ही पर्याप्त है। कलेक्टर ने कहा कि हर गांव मे उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत हितग्राही खोजें और लाभांवित करें उद्यम क्रांति योजना के संबंध मे बताया गया कि आवेदक 8वीं पास हो तथा 18 से 45 वर्ष के बीच का हो, परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से कम हो इसके साथ ही अन्य दस्तावेज जैसे मूलनिवासी प्रमाण पत्र व राशन कार्ड आदि की आवश्यकता पड़ती है। यदि अनुसूचित जाति के हितग्राही हैं तो उन्हें संत रविदास योजना से और यदि अनुसूचित जनजाति के हितग्राही हैं तो उन्हें भगवान बिरसा मुंडा योजना से लाभांवित करें। कलेक्टर ने प्रशिक्षण के दौरान योजना का लाभ कैसे शीघ्रता से मिले इस संबंध में पटवारी, सचिव व अन्य कर्मचारियों से पूछा और आवश्यक निर्देश दिये। प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर ने विकास यात्रा के उद्देश्यों के संदर्भ में कहा कि 15 दिनों में सभी ग्राम पंचायतों में सर्वे का कार्य सुनिश्चित हो जाये साथ ही पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल जाये। उन्होंने कहा कि एक परिवार में एक से अधिक हितग्राही व आवेदक हो सकते हैं अत: सभी का पोर्टल में अलग-अलग योजनाओं के साथ उन्हें दर्ज करें
