रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहा. मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. रोहित गुप्ता ने बताया कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 31.07.2020 को फरियादी ने थाना बृजपुर में उपस्थित होकर लिखित आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 31.07.2020 के शाम करीबन 4-5 बजे वह अपने घर की दुगई से सब्जी काट रही थी तभी धर्मेन्द्र खरे घर के अन्दर की दुगई में आया और बोला कि 500/-रूपये ले लो और कमरे के अंदर चलो उसने पैसे लेने से मना किया तो वह उसके दाहिने हाथ की कलाई बुरी नीयत से पकड़ लिया, वह चिल्लाई तो वह उसने उसका मुंह दबा दिया तभी उसकी छोटी बहन आ गयी तो वह उसका हाथ छोड ़कर भाग गया कुछ देर बाद मम्मी-पापा खेत से काम करके वापस घर आये तो उसने पूरी बात उनको बतायी। फरियादी के लिखित शिकायत के आधार पर थाना बृजपुर में अपराध क्रमांक-190/2020 धारा-354, 452 भा.द.सं., धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 3(2)(अं) अनुसूचित जाति एवं जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए एवं घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी धर्मेन्द्र खरे के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट की न्यायालय द्वारा आरोपी- धर्मेन्द्र खरे को क्रमशः धारा- 452, 354 भादसं एवं 7/8 पाॅक्सो एक्ट के आरोप में क्रमशः 02 वर्ष, 02 वर्ष, 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/-रूपए, 1000/-रूपए, 1000/-रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
रोहित गुप्ता
सहा. मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.