रिपोर्टर संतोष चौबे
पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहा. मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. रोहित गुप्ता ने बताया कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 04.01.2020 को फरियादी का पति बाहर मजदूरी करने गया हुआ था एवं फरियादी घर में थी तो उक्त दिनंाक को सुबह करीब 09ः30 बजे फरियादी के पड़ोस की रहने वाली अभियुक्त रेखा पटेल, बाल अपचारी के साथ फरियादी के घर के बाहर आकर पुरानी बुराई पर से फरियादी को अश्लील गालियां देने लगी। जब फरियादी ने अपने घर से बाहर निकलकर अभियुक्त रेखा पटेल को गाली देने से मना किया तो बाल अपचारी, फरियादी के साथ हाथ थप्पड़ से मारपीट करने लगी एवं उसी समय अभियुक्त रेखा ने वहीं पर पड़े हंसिये से फरियादी के दंाहिने कान में मारा जिससे फरियादी के कान के नीचे का हिस्सा टाॅप्स सहित कटकर नीचे गिर गया। फिर फरियादी के चिल्लाने पर अन्य लोगों ने मौके पर आकर बीच बचाव किया तो उस समय अभियुक्त रेखा ने वहां से जाते-जाते फरियादी को अश्लील गालियां देते हुये उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी द्वारा उक्त घटना के संबंध में थाना गुनौर में रिपोर्ट की गयी जिस पर अभियुक्त रेखा एवं बाल अपचारी के विरूद्ध थाना गुनौर के अपराध क्रमांक 03/2020 में प्रकरण दर्ज कर भा.दं.सं. की धारा-294, 323, 324, 506/34 के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी एवं फरियादी की चोटों का मेडीकल परीक्षण कराया गया तथा प्रकरण अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, अभियुक्त रेखा बाई पटेल को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा बनाया गया तथा सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध भादं.सं. की धारा-326 के आरोप का ईजाफा करते हुये भा.दं.सं. की धारा-294, 323, 324, 326, 506/34 के आरोप में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय श्रीामन तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री कमलेश कुमार सोनी के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री चन्द्रपाल प्रजापति अपर लोक अभियोजक द्वारा दौरान विचारण अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरूद्ध आरोप को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम होने के कारण उन्हे कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी रेखाबई पटेल को धारा- 326 भादसं. में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
रोहित गुप्ता
सहा. मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.